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ओडिशा: हाईकोर्ट के आदेश पर चीनी जहाज को किया गया जब्त, जानें क्या है मामला - Seizure Of Chinese Ship

Seizure Of Chinese Ship at Paradip Port: उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश पर पारादीप बंदरगाह पर एक चीनी जहाज को जब्त कर लिया गया है. जहाज के मालिक ने माल की कम आपूर्ति के लिए 99.81 लाख रुपये के दावे का निपटान नहीं किया था. जिससे के बाद स्कैंडी ट्रेडिंग लिमिटेड ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

Seizure Of Chinese Ship at Paradip Port
पारादीप बंदरगाह पर चीनी जहाज जब्त किया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 31, 2024, 5:09 PM IST

पारादीप: ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर पकड़े गए चीनी जहाज को जब्त कर लिया गया है. उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को इस चीनी जहाज को जब्त करने का आदेश दिया था. मंगलवार को अधिकारियों ने जहाज को जब्त कर लिया. चीनी जहाज का नाम एमवी जेडएचई एचएआई 505 और आईएमओ नंबर-9567477 है.

जस्टिस वी. नरसिंह की एकल पीठ ने स्कैंडी ट्रेडिंग लिमिटेड ( Scandi Trading Limited) के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें चीनी जहाज को एडमिरल्टी (समुद्री दावों का अधिकार क्षेत्र और निपटान) अधिनियम, 2017 की धारा 4 (1) (एल) के तहत माल की कम आपूर्ति के लिए 99.81 लाख रुपये के दावे का निपटान करने के लिए कहा गया. लेकिन जहाज के मालिक को यह राशि नहीं चुकाई.

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस पर विचार किया और जहाज को जब्त करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने और प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया. अदालत ने सबूतों पर गौर करते हुए मामले को सुनवाई के योग्य माना.

यह भी पढ़ें- ओडिशा : कांग्रेस ने सीएम मोहन माझी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस किया पेश

पारादीप: ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर पकड़े गए चीनी जहाज को जब्त कर लिया गया है. उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को इस चीनी जहाज को जब्त करने का आदेश दिया था. मंगलवार को अधिकारियों ने जहाज को जब्त कर लिया. चीनी जहाज का नाम एमवी जेडएचई एचएआई 505 और आईएमओ नंबर-9567477 है.

जस्टिस वी. नरसिंह की एकल पीठ ने स्कैंडी ट्रेडिंग लिमिटेड ( Scandi Trading Limited) के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें चीनी जहाज को एडमिरल्टी (समुद्री दावों का अधिकार क्षेत्र और निपटान) अधिनियम, 2017 की धारा 4 (1) (एल) के तहत माल की कम आपूर्ति के लिए 99.81 लाख रुपये के दावे का निपटान करने के लिए कहा गया. लेकिन जहाज के मालिक को यह राशि नहीं चुकाई.

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस पर विचार किया और जहाज को जब्त करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने और प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया. अदालत ने सबूतों पर गौर करते हुए मामले को सुनवाई के योग्य माना.

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