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ओडिशा में 351 कछुओं को तस्करी से बचाया गया, तीन व्यक्ति गिरफ्तार - 351 कछुओं को तस्करी से बचाया गया

351 baby turtles rescued : ओडिशा के कटक जिले से 351 दुर्लभ भारतीय कछुओं को डीआरआई ने बचाया है. इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

baby turtles rescued
कछुओं को तस्करी से बचाया गया
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By PTI

Published : Mar 3, 2024, 3:35 PM IST

भुवनेश्वर : ओडिशा के कटक जिले में 351 कछुओं को तस्करी से बचाया गया है. डीआरआई ने रविवार को यह जानकारी दी. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंगुली टोल गेट पर एक वाहन को रोका और 351 शिशु कछुओं को मुक्त करा लिया, जिन्हें तस्करी करके पश्चिम बंगाल से बेंगलुरु ले जाया जा रहा था.

ओडिशा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुशांत नंदा ने लिखा, 'अवैध व्यापार में शामिल पश्चिम बंगाल के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल से सड़क मार्ग से कर्नाटक के बेंगलुरु तक कछुओं को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक कार भी जब्त की गई है.'

बयान में कहा गया कि 'इंडियन टेंट' नामक कछुए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध हैं और इस प्रकार उन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाता है. कछुओं को वन अधिकारियों को सौंपकर गिरफ्तार व्यक्तियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई के लिए राज्य अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है. फिलहाल अधिकारी कछुओं की तस्करी के मामले में गहन छानबीन तस्करों के नेटवर्क का पता लगाने के साथ ही इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां हासिल करने में लगे हैं.

ये भी पढ़ें - बेंगलुरु विस्फोट केस में चार लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी: पुलिस सूत्र

भुवनेश्वर : ओडिशा के कटक जिले में 351 कछुओं को तस्करी से बचाया गया है. डीआरआई ने रविवार को यह जानकारी दी. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंगुली टोल गेट पर एक वाहन को रोका और 351 शिशु कछुओं को मुक्त करा लिया, जिन्हें तस्करी करके पश्चिम बंगाल से बेंगलुरु ले जाया जा रहा था.

ओडिशा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुशांत नंदा ने लिखा, 'अवैध व्यापार में शामिल पश्चिम बंगाल के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल से सड़क मार्ग से कर्नाटक के बेंगलुरु तक कछुओं को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक कार भी जब्त की गई है.'

बयान में कहा गया कि 'इंडियन टेंट' नामक कछुए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध हैं और इस प्रकार उन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाता है. कछुओं को वन अधिकारियों को सौंपकर गिरफ्तार व्यक्तियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई के लिए राज्य अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है. फिलहाल अधिकारी कछुओं की तस्करी के मामले में गहन छानबीन तस्करों के नेटवर्क का पता लगाने के साथ ही इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां हासिल करने में लगे हैं.

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