नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 दिन तक के लिए बढ़ गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहने का फैसला सुनाया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया. दरअसल, शराब नीति केस को लेकर तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की हिरासत आज यानी 6 अप्रैल को खत्म हो रही थी. इसे लेकर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था.
मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. इस मामले को लेकर CBI और ED का यह दावा है कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया था. इससे आप नेताओं को रिश्वत के तौर पर बड़ी राशि मिली थी. वहीं इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 2 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी. इस दौरान उन्होंने अदालत में कहा था कि उनको जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी हो चुकी है.
ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोई देरी नहीं की गई है बल्कि आरोपियों की ओर से तुच्छ अर्जियां दायर कर देरी की जा रही है. ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका में ट्रायल में देरी को आधार बनाया जा रहा है जबकि देरी आरोपियों की ओर से की जा रही है. सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया कि ट्रायल कछुआ गति से चल रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में जमानत याचिका पर जल्द ट्रायल करने को कह चुका है।
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एक दिन पहले मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी लिखी है थी. जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार से की थी. उन्होंने कहा, ''जल्द ही आपसे बाहर मिलूंगा..आई लव यू ऑल." मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा है कि, "पिछले एक साल में मुझे सबकी बहुंत याद आई है. सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया. जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं.
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