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NIA कोर्ट ने आतंकवाद से संबंधित मामले में अनंतनाग निवासी के खिलाफ आदेश जारी किया - NIA COURT

NIA की अदालत ने अनंतनाग जिले के एक निवासी के खिलाफ आतंकवाद से संबंधित जांच मामले में आदेश जारी किया है

NIA court issues proclamation
अनंतनाग निवासी के खिलाफ उद्घोषणा जारी (सांकेतिक कोर्ट)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 29, 2025, 7:45 PM IST

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अदालत ने आज अनंतनाग जिले के एक निवासी के खिलाफ 2022 में कुलगाम के पुलिस स्टेशन में दर्ज आतंकवाद से संबंधित जांच मामले में आदेश जारी किया है. अदालत ने एनआईए एसएसपी जम्मू को क्षेत्र में प्रसारित न्यूज पेपर में इस आदेश को पब्लिश करने और अभियुक्त के घर और उसके गांव में भी चिपकाने का निर्देश दिया है.

जारी आदेश में कहा गया है कि आरोपी जफर हुसैन भट को कुलगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13, 16, 18 और 20, भारतीय दंड संहिता (IPS) की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 के तहत कथित अपराधों के लिए नामजद किया गया है.

आरोपी को अदालत में होना होगा पेश
अदालत के अनुसार, भट की गिरफ़्तारी के लिए पहले भी एक सामान्य वारंट जारी किया गया था, लेकिन आरोपी का पता न चल पाने के कारण उसे बिना तामील किए वापस कर दिया गया. अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि भट फरार हो गया है या जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है. इसमें में कहा गया है, "अभियुक्त को 30 दिन के भीतर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा उसके विरुद्ध धारा 83 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी."

घर में चिपकाया जाए नोटिस
एनआईए जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वब न्यूज पेपर में आदेश को पब्लिकेशन को सुनिश्चित करें. इसके अलावा नोटिस को उसके निवास और उसके इलाके के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जाएगा. बता दें कि यह मामला जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों की जांच से संबंधित है.

यह भी पढ़ें- अनंतनाग में 27 से ज्यादा जॉन्डिस के मरीज, पीएचई की रिपोर्ट में कहा गया, पानी पीने लायक है...

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अदालत ने आज अनंतनाग जिले के एक निवासी के खिलाफ 2022 में कुलगाम के पुलिस स्टेशन में दर्ज आतंकवाद से संबंधित जांच मामले में आदेश जारी किया है. अदालत ने एनआईए एसएसपी जम्मू को क्षेत्र में प्रसारित न्यूज पेपर में इस आदेश को पब्लिश करने और अभियुक्त के घर और उसके गांव में भी चिपकाने का निर्देश दिया है.

जारी आदेश में कहा गया है कि आरोपी जफर हुसैन भट को कुलगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13, 16, 18 और 20, भारतीय दंड संहिता (IPS) की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 के तहत कथित अपराधों के लिए नामजद किया गया है.

आरोपी को अदालत में होना होगा पेश
अदालत के अनुसार, भट की गिरफ़्तारी के लिए पहले भी एक सामान्य वारंट जारी किया गया था, लेकिन आरोपी का पता न चल पाने के कारण उसे बिना तामील किए वापस कर दिया गया. अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि भट फरार हो गया है या जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है. इसमें में कहा गया है, "अभियुक्त को 30 दिन के भीतर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा उसके विरुद्ध धारा 83 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी."

घर में चिपकाया जाए नोटिस
एनआईए जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वब न्यूज पेपर में आदेश को पब्लिकेशन को सुनिश्चित करें. इसके अलावा नोटिस को उसके निवास और उसके इलाके के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जाएगा. बता दें कि यह मामला जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों की जांच से संबंधित है.

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