चेन्नई: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मद्रास उच्च न्यायालय को तमिलनाडु सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि श्रीलंकाई उच्चायोग ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के रिहा किए गए दोषियों मुरुगन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस को पासपोर्ट प्रदान कर दिया है.
तमिलनाडु सरकार ने आगे बताया कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद इन व्यक्तियों को श्रीलंका भेज दिया जाएगा. मामला न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और के कुमारेश बाबू की खंडपीठ के समक्ष आया, जहां श्रीहरन उर्फ मुरुगन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उसने राज्य को यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के लिए वीजा के लिए आवेदन करने के लिए फोटो के साथ एक पहचान पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी.
अतिरिक्त लोक अभियोजक आर मुनियप्पा राज ने पीठ को श्रीलंकाई उच्चायोग द्वारा पासपोर्ट जारी करने और आसन्न निर्वासन के बारे में जानकारी दी. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर निर्वासन की अनुमति मांगी थी.
इस घटनाक्रम में पीठ ने कहा कि चूंकि मुरुगन को पासपोर्ट दे दिया गया है, इसलिए अब उसे यूके की यात्रा के लिए पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है. नतीजतन, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया. ऐसे में देखना होगा कि राज्य सरकार को केंद्र से कब अनुमति मिलती है.