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मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी मामले में बिल्डर टेकचंदानी को गिरफ्तार किया

टेकचंदानी को मंगलवार शाम दक्षिण मुंबई में ईओडब्ल्यू कार्यालय लाया गया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू टेकचंदानी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में जांच कर रही है.

Tekchandani in cheating case
प्रतिकात्मक तस्वीर
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By PTI

Published : Jan 31, 2024, 10:13 AM IST

मुंबई : मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में शहर के बिल्डर ललित टेकचंदानी को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि मामला कथित तौर पर कई मकान खरीदारों को धोखा देने से जुड़ा है.

पिछले हफ्ते ईओडब्ल्यू ने टेकचंदानी के कार्यालय और आवास सहित उसके चार परिसरों पर तलाशी ली थी. इस महीने की शुरुआत में टेकचंदानी, उसकी पत्नी, उसकी कंपनी 'सुप्रीम कंस्ट्रक्शन' के निदेशकों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ यहां चेंबूर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले में शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने नवी मुंबई के तलोजा में टेकचंदानी की निर्माण परियोजना में 36 लाख रुपये का निवेश किया था.

कंपनी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि परियोजना 2017 में तैयार हो जाएगी. हालांकि 2016 में इसका निर्माण अचानक बंद हो गया. शिकायत में आरोप लगाया गया कि सैकड़ों फ्लैट खरीदारों ने टेकचंदानी की परियोजना में निवेश किया लेकिन उन्हें न तो फ्लैट मिले और न ही उनके पैसे वापस मिले. पुलिस ने पहले कहा था कि शिकायत के आधार पर टेकचंदानी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इस महीने की शुरुआत में टेकचंदानी और अन्य के खिलाफ नवी मुंबई के तलोजा थाने में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने कहा था कि शिकायत के अनुसार आरोपी ने नवी मुंबई के खारघर में अपनी कंपनी की आवासीय परियोजना में 160 मकान खरीदारों से 44 करोड़ रुपये की ठगी की.

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मुंबई : मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में शहर के बिल्डर ललित टेकचंदानी को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि मामला कथित तौर पर कई मकान खरीदारों को धोखा देने से जुड़ा है.

पिछले हफ्ते ईओडब्ल्यू ने टेकचंदानी के कार्यालय और आवास सहित उसके चार परिसरों पर तलाशी ली थी. इस महीने की शुरुआत में टेकचंदानी, उसकी पत्नी, उसकी कंपनी 'सुप्रीम कंस्ट्रक्शन' के निदेशकों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ यहां चेंबूर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले में शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने नवी मुंबई के तलोजा में टेकचंदानी की निर्माण परियोजना में 36 लाख रुपये का निवेश किया था.

कंपनी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि परियोजना 2017 में तैयार हो जाएगी. हालांकि 2016 में इसका निर्माण अचानक बंद हो गया. शिकायत में आरोप लगाया गया कि सैकड़ों फ्लैट खरीदारों ने टेकचंदानी की परियोजना में निवेश किया लेकिन उन्हें न तो फ्लैट मिले और न ही उनके पैसे वापस मिले. पुलिस ने पहले कहा था कि शिकायत के आधार पर टेकचंदानी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इस महीने की शुरुआत में टेकचंदानी और अन्य के खिलाफ नवी मुंबई के तलोजा थाने में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने कहा था कि शिकायत के अनुसार आरोपी ने नवी मुंबई के खारघर में अपनी कंपनी की आवासीय परियोजना में 160 मकान खरीदारों से 44 करोड़ रुपये की ठगी की.

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