औरैया: यूपी के औरैया में पिछले साल जीजा ने अपनी नाबालिग साली के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 9 महीने में ही जीजा को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
मामला औरैया जनपद के दिबियापुर थाना क्षेत्र का था. क्षेत्र के गांव में 30 मई 2023 को 10 वर्षीय साली के साथ जीजा रोहित कुमार ने दुष्कर्म किया था. फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी. जीजा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने फांसी की सजा सुनाई है.
मामले की सुनवाई 30 जून को शुरू हुई थी. इसके चलते कोर्ट ने 9 माह 22 दिन में दोषी को सजा सुना दी. अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने दिबियापुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग 10 वर्षीय पुत्री को उसके दामाद रोहित कुमार ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी है.
दिबियापुर पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपी रोहित कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले में कोर्ट ने नौ माह 22 दिन में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद 18 मार्च 2024 को पॉक्सो कोर्ट ने जीजा को नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या का दोषी माना.
इसके बाद मामले में आज गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्साे अधिनियम मनराज सिंह ने दोषी रोहित को फांसी की सजा सुनाई. सजा सुनने के बाद दोषी रोहित कोर्ट में शांत बैठा रहा. उधर कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद दोषी रोहित की पत्नी पूजा व मां आरती को जैसे ही फांसी की सजा की जानकारी हुई वह दहाड़े मारकर रोने लगी. इस दौरान दोषी की मासूम पुत्री भी मौजूद थी. बताया जा रहा है कि इस मामले में पूजा की गवाही अहम रही.
किशोरी के पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट: 30 मई 2023 को पीड़ित पिता ने बताया था कि उनकी बड़ी बेटी की ससुराल औरैया जिले में थी. कुछ दिन पहले बड़ी बेटी के बच्चे की मौत हो गई थी. वह काफी परेशान थी, इसीलिए उसका दुख-दर्द बांटने के लिए उसकी छोटी बेटी उसके घर गई थी. इसके बाद बुधवार को उसकी मौत की खबर मिली थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. आरोपी रोहित को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था.
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