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चुनाव आयोग का सख्त निर्देश: तुरंत हटाएं राजनीतिक दलों के अवैध पोस्टर-बैनर

Lok Sabha Election 2024: आयोग ने कहा कि देश में आचार सहिंता लागू है और इसका सख्ती से पालन करना होगा. इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है.

Election Commission orders to remove unauthorized political advertisements
चुनाव आयोग का सख्त निर्देश
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By PTI

Published : Mar 21, 2024, 6:54 AM IST

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों पर से सभी प्रकार के अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाने और अगले 24 घंटे में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया.

केंद्रीय कैबिनेट सचिव और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ एक पत्र जारी किये जाने के बावजूद शिकायत मिली हैं कि देश भर में कई जगहों पर अब भी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित किए जा रहे हैं और ऐसे विज्ञापनों को नहीं हटाया गया है. कांग्रेस ने हाल में आयोग के समक्ष यह मुद्दा उठाया था.

निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों को अपने आदेश में कहा, 'दीवार लेखन, पोस्टर, कागजात या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर झंडे के रूप में सभी प्रकार के अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों, रोडवेज, सरकारी बसों, बिजली/टेलीफोन के खंभों, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से तय समय के भीतर हटाने का आदेश दिया जाता है, और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.'

आयोग ने बुधवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सरकारी, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर से अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाने और बृहस्पतिवार शाम पांच बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.

आयोग ने कहा कि उसने अपने निर्देशों का अनुपालन नहीं होने या आंशिक-अनुपालन को गंभीरता से लिया है.

पढ़ें: लोकसभा चुनाव 2024: पिछले कुछ सालों में जमानत राशि खोने वाले उम्मीदवारों की संख्या में हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों पर से सभी प्रकार के अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाने और अगले 24 घंटे में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया.

केंद्रीय कैबिनेट सचिव और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ एक पत्र जारी किये जाने के बावजूद शिकायत मिली हैं कि देश भर में कई जगहों पर अब भी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित किए जा रहे हैं और ऐसे विज्ञापनों को नहीं हटाया गया है. कांग्रेस ने हाल में आयोग के समक्ष यह मुद्दा उठाया था.

निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों को अपने आदेश में कहा, 'दीवार लेखन, पोस्टर, कागजात या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर झंडे के रूप में सभी प्रकार के अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों, रोडवेज, सरकारी बसों, बिजली/टेलीफोन के खंभों, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से तय समय के भीतर हटाने का आदेश दिया जाता है, और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.'

आयोग ने बुधवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सरकारी, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर से अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाने और बृहस्पतिवार शाम पांच बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.

आयोग ने कहा कि उसने अपने निर्देशों का अनुपालन नहीं होने या आंशिक-अनुपालन को गंभीरता से लिया है.

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