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EC ने राजनीतिक दलों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण समय के आवंटन की घोषणा की - Lok Sabha Election 2024 - LOK SABHA ELECTION 2024

ECI Announces Allotment Of Broadcast Time : भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण समय के आवंटन की घोषणा की है, आवंटन 2019 के चुनावों में पार्टियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

ECI Announces Allotment Of Broadcast Time
प्रतीकात्मक तस्वीर.
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 5, 2024, 2:01 PM IST

नई दिल्ली : आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले, भारत के चुनाव आयोग ने दूरदर्शन (डीडी) और ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) पर राजनीतिक दलों के लिए प्रसारण और प्रसारण समय के आवंटन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. पोल पैनल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, केवल छह राष्ट्रीय दल और 59 राज्य दल प्रसारण सुविधा के लिए पात्र पाये गये हैं. यह सुविधा पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों या किसी भी स्वतंत्र उम्मीदवार को उपलब्ध नहीं होगी.

डीडी और एआईआर पर समय का आवंटन चुनाव आयोग की ओर से निर्दिष्ट किया गया है. पोल पैनल के अनुसार, राष्ट्रीय पार्टियों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर न्यूनतम 10 घंटे का प्रसारण समय मिलेगा, साथ ही क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों और आकाशवाणी स्टेशनों पर न्यूनतम 15 घंटे का प्रसारण समय मिलेगा.

राज्य आधारित पार्टियों को क्षेत्रीय डीडी केंद्रों और आकाशवाणी स्टेशनों पर कुल 30 घंटे का प्रसारण समय आवंटित किया जाएगा. ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के लिए राष्ट्रीय दलों की प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो के राष्ट्रीय हुकअप पर कुल मिलाकर कम से कम 10 घंटे का प्रसारण समय के साथ-साथ क्षेत्रीय रेडियो स्टेशनों पर 15 घंटे का प्रसारण समय होगा.

प्रत्येक राष्ट्रीय और राज्य पार्टी को कुछ मापदंडों पर दूरदर्शन पर प्रसारण और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण के लिए समय आवंटित किया जाएगा. राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, डीडी/एआईआर के राष्ट्रीय चैनल/हुकअप पर प्रत्येक पार्टी को 45 मिनट आवंटित किए जाएंगे. शेष समय को 2019 में पिछले आम चुनाव में मिले वोटों के प्रतिशत के आधार पर राष्ट्रीय पार्टियों के बीच विभाजित किया जाएगा.

इसी प्रकार, राज्य पार्टियों को डीडी और एआईआर पर प्रत्येक को 25 मिनट मिलेंगे, शेष समय 2019 में पिछले आम चुनाव में मतदान के प्रतिशत के आधार पर उनके बीच विभाजित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, पार्टियों को विभिन्न मूल्यवर्ग के डिजिटल टाइम वाउचर प्रदान किए जाएंगे. 1 से 5 मिनट तक, जिससे उन्हें आवंटित समय का उपयोग करने में लचीलापन मिलेगा.

टेलीकास्ट/प्रसारण में पालन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, चुनाव पैनल अन्य देशों की आलोचना, धर्मों या समुदायों पर हमला, कुछ भी अश्लील या अपमानजनक, हिंसा भड़काने की अनुमति नहीं देगा. अदालत की अवमानना, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की अखंडता के खिलाफ आक्षेप और राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी बात और किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई भी आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी.

उपर्युक्त पार्टी प्रसारण/प्रसारण के अलावा, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के राष्ट्रीय चैनल पर अधिकतम दो राष्ट्रीय पैनल चर्चा/बहस आयोजित कर सकता है. प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पार्टी ऐसे कार्यक्रमों के लिए एक प्रतिनिधि को नामांकित कर सकती है. ईसीआई ऐसे पैनल के लिए मॉडरेटर के नामों को प्रसार भारती निगम के परामर्श से चर्चा और बहस के बाद मंजूरी देगा.

जिस राज्य में विधानसभा चुनाव भी एक साथ हो रहे हैं, वहां भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जायेगी. दूरदर्शन और अखिल भारतीय क्षेत्रीय केंद्रों से पैनल चर्चा की व्यवस्था की जा सकती है. इन कार्यक्रमों में संबंधित राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दलों को भाग लेने की अनुमति होगी.

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नई दिल्ली : आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले, भारत के चुनाव आयोग ने दूरदर्शन (डीडी) और ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) पर राजनीतिक दलों के लिए प्रसारण और प्रसारण समय के आवंटन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. पोल पैनल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, केवल छह राष्ट्रीय दल और 59 राज्य दल प्रसारण सुविधा के लिए पात्र पाये गये हैं. यह सुविधा पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों या किसी भी स्वतंत्र उम्मीदवार को उपलब्ध नहीं होगी.

डीडी और एआईआर पर समय का आवंटन चुनाव आयोग की ओर से निर्दिष्ट किया गया है. पोल पैनल के अनुसार, राष्ट्रीय पार्टियों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर न्यूनतम 10 घंटे का प्रसारण समय मिलेगा, साथ ही क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों और आकाशवाणी स्टेशनों पर न्यूनतम 15 घंटे का प्रसारण समय मिलेगा.

राज्य आधारित पार्टियों को क्षेत्रीय डीडी केंद्रों और आकाशवाणी स्टेशनों पर कुल 30 घंटे का प्रसारण समय आवंटित किया जाएगा. ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के लिए राष्ट्रीय दलों की प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो के राष्ट्रीय हुकअप पर कुल मिलाकर कम से कम 10 घंटे का प्रसारण समय के साथ-साथ क्षेत्रीय रेडियो स्टेशनों पर 15 घंटे का प्रसारण समय होगा.

प्रत्येक राष्ट्रीय और राज्य पार्टी को कुछ मापदंडों पर दूरदर्शन पर प्रसारण और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण के लिए समय आवंटित किया जाएगा. राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, डीडी/एआईआर के राष्ट्रीय चैनल/हुकअप पर प्रत्येक पार्टी को 45 मिनट आवंटित किए जाएंगे. शेष समय को 2019 में पिछले आम चुनाव में मिले वोटों के प्रतिशत के आधार पर राष्ट्रीय पार्टियों के बीच विभाजित किया जाएगा.

इसी प्रकार, राज्य पार्टियों को डीडी और एआईआर पर प्रत्येक को 25 मिनट मिलेंगे, शेष समय 2019 में पिछले आम चुनाव में मतदान के प्रतिशत के आधार पर उनके बीच विभाजित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, पार्टियों को विभिन्न मूल्यवर्ग के डिजिटल टाइम वाउचर प्रदान किए जाएंगे. 1 से 5 मिनट तक, जिससे उन्हें आवंटित समय का उपयोग करने में लचीलापन मिलेगा.

टेलीकास्ट/प्रसारण में पालन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, चुनाव पैनल अन्य देशों की आलोचना, धर्मों या समुदायों पर हमला, कुछ भी अश्लील या अपमानजनक, हिंसा भड़काने की अनुमति नहीं देगा. अदालत की अवमानना, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की अखंडता के खिलाफ आक्षेप और राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी बात और किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई भी आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी.

उपर्युक्त पार्टी प्रसारण/प्रसारण के अलावा, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के राष्ट्रीय चैनल पर अधिकतम दो राष्ट्रीय पैनल चर्चा/बहस आयोजित कर सकता है. प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पार्टी ऐसे कार्यक्रमों के लिए एक प्रतिनिधि को नामांकित कर सकती है. ईसीआई ऐसे पैनल के लिए मॉडरेटर के नामों को प्रसार भारती निगम के परामर्श से चर्चा और बहस के बाद मंजूरी देगा.

जिस राज्य में विधानसभा चुनाव भी एक साथ हो रहे हैं, वहां भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जायेगी. दूरदर्शन और अखिल भारतीय क्षेत्रीय केंद्रों से पैनल चर्चा की व्यवस्था की जा सकती है. इन कार्यक्रमों में संबंधित राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दलों को भाग लेने की अनुमति होगी.

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