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हापुड़ लिंचिंग मामले में 10 दोषियों को उम्रकैद, गो हत्या के शक में भीड़ ने कासिम को मार डाला था - Hapur lynching case

हापुड़ में बहुचर्चित मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. लगभग 6 साल पहले भीड़ ने गो हत्या के शक में कासिम की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 12, 2024, 8:40 PM IST

विशेष लोक अभियोजक विजय चौहान ने दी जानकारी.

हापुड़ः पिलखुवा में 2018 में हुई बहुचर्चित मॉब लिंचिंग मामले में मंगलवार को अपर जनपद न्यायाधीश पोस्को ने 10 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई है. पिलखुवा के गांव बझैड़ा खुर्द निवासी पशु व्यापारी मोहम्मद कासिम की गोहत्या के शक में भीड़ ने 18 जून 2018 को जमकर पिटाई की थी. गंभीर रूप से घायल कासिम की ईलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले ने पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था. पुलिस ने इस 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से दो नाबालिग हैं.

विशेष लोक अभियोजक विजय चौहान ने बताया कि मंगलवार को अपर जनपद न्यायाधीश पॉक्सो श्वेता दीक्षित ने कासिम हत्याकांड में 10 दोषी को सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से 23 गवाह व साक्ष्य न्यायालय में पेश किए. इसके बाद कोर्ट ने बझैड़ा खुर्द निवासी राकेश पुत्र जगदीश, हरिओम पुत्र चंद्रपाल सिंह, युधिष्ठिर पुत्र शिवदयाल, रिंकू पुत्र सुखवीर, करण पाल पुत्र गजराज सिंह, मनीष पुत्र वीरेन्द्र, ललित पुत्र गोपी, सोनू पुत्र सुरेश, कालू उर्फ कप्तान पुत्र भोपाल सिंह और मांगेराम पुत्र प्रेमपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी दोषियों पर 59- 59 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं 1 आरोपी किशोर है, जिसकी पत्रावली सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई है.

गांव बझेड़ा के समीप कासिम और समयद्दीन पर हुआ था हमला
एसपी अभिषेक वर्मा के अनुसार, पिलखुवा थाना पुलिस ने 18 जून 2018 को अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था. जिसमें गांव मदापुर निवासी यासीन ने बताया था कि उसका भाई समयद्दीन और कासिम निवासी शद्दीकपुरा किसी काम से बाइक पर अपने घर से गांव बझेड़ा खुर्द होते हुए धौलाना जा रहे थे. बझेड़ा के समीप उनकी किसी अन्य बाइक सवार से टक्कर हो गई. इसके बाद दूसरी बाइक वाले ने अपने गांव के अन्य लोगों को मौक पर बुला लिया और जमकर पिटाई कर दी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां पर कासिम को मृतक घोषित कर दिया और घायल समयद्दीन का उपचार कर रही थी. इस मामले में कोर्ट ने 10 लोगों को सजा सुनाई है.

कासिम के भाई ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी गुहार
लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट का पीड़ित पक्ष ने विरोध किया और निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि गोकशी की अफवाह को लेकर उनके भाई समयद्दीन और कासिम की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की थी. जिसके चलते ही कासिम की मौत हुई और समयद्दीन घायल हो गया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी मेरठ को मामले की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए थे. जांच के बाद पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी.

इसे भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ते मॉब लिंचिंग के मामलों पर जताई चिंता, जारी किया नोटिस


विशेष लोक अभियोजक विजय चौहान ने दी जानकारी.

हापुड़ः पिलखुवा में 2018 में हुई बहुचर्चित मॉब लिंचिंग मामले में मंगलवार को अपर जनपद न्यायाधीश पोस्को ने 10 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई है. पिलखुवा के गांव बझैड़ा खुर्द निवासी पशु व्यापारी मोहम्मद कासिम की गोहत्या के शक में भीड़ ने 18 जून 2018 को जमकर पिटाई की थी. गंभीर रूप से घायल कासिम की ईलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले ने पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था. पुलिस ने इस 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से दो नाबालिग हैं.

विशेष लोक अभियोजक विजय चौहान ने बताया कि मंगलवार को अपर जनपद न्यायाधीश पॉक्सो श्वेता दीक्षित ने कासिम हत्याकांड में 10 दोषी को सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से 23 गवाह व साक्ष्य न्यायालय में पेश किए. इसके बाद कोर्ट ने बझैड़ा खुर्द निवासी राकेश पुत्र जगदीश, हरिओम पुत्र चंद्रपाल सिंह, युधिष्ठिर पुत्र शिवदयाल, रिंकू पुत्र सुखवीर, करण पाल पुत्र गजराज सिंह, मनीष पुत्र वीरेन्द्र, ललित पुत्र गोपी, सोनू पुत्र सुरेश, कालू उर्फ कप्तान पुत्र भोपाल सिंह और मांगेराम पुत्र प्रेमपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी दोषियों पर 59- 59 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं 1 आरोपी किशोर है, जिसकी पत्रावली सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई है.

गांव बझेड़ा के समीप कासिम और समयद्दीन पर हुआ था हमला
एसपी अभिषेक वर्मा के अनुसार, पिलखुवा थाना पुलिस ने 18 जून 2018 को अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था. जिसमें गांव मदापुर निवासी यासीन ने बताया था कि उसका भाई समयद्दीन और कासिम निवासी शद्दीकपुरा किसी काम से बाइक पर अपने घर से गांव बझेड़ा खुर्द होते हुए धौलाना जा रहे थे. बझेड़ा के समीप उनकी किसी अन्य बाइक सवार से टक्कर हो गई. इसके बाद दूसरी बाइक वाले ने अपने गांव के अन्य लोगों को मौक पर बुला लिया और जमकर पिटाई कर दी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां पर कासिम को मृतक घोषित कर दिया और घायल समयद्दीन का उपचार कर रही थी. इस मामले में कोर्ट ने 10 लोगों को सजा सुनाई है.

कासिम के भाई ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी गुहार
लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट का पीड़ित पक्ष ने विरोध किया और निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि गोकशी की अफवाह को लेकर उनके भाई समयद्दीन और कासिम की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की थी. जिसके चलते ही कासिम की मौत हुई और समयद्दीन घायल हो गया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी मेरठ को मामले की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए थे. जांच के बाद पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी.

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