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कर्नाटक: जजों की अन्य उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए CJI को पत्र - Letter to CJI - LETTER TO CJI

Letter to CJI appointment of Karnataka HC Judges: कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को दूसरे राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की मांग की गई है. इस संबंध में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने सीजेआई को पत्र लिखा है.

Karnataka HC Judges
जजों की नियुक्ति (ETV Bharat Karnataka Desk)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 17, 2024, 2:23 PM IST

बेंगलुरु: बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ए.पी. रंगनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर मांग की है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनदेखी न की जाए और उन्हें अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश (CJ) नियुक्त किया जाए.

सीजेआई को लिखे पत्र में कहा गया है कि देश के अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की तुलना में कर्नाटक उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व बहुत कम है. कर्नाटक उच्च न्यायालय में पिछले वर्षों में कई सक्षम और अनुभवी न्यायाधीश रहे हैं. न्यायिक स्वभाव और संविधान को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है.

पत्र में आगे आरोप लगाया गया है कि हाल के वर्षों में देश के अन्य उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कर्नाटक के न्यायाधीशों की लगातार अनदेखी की गई है. पेशे में वरिष्ठ होने और योग्यता होने के बावजूद उन्हें उपयुक्त दर्जा नहीं दिया जा रहा है. न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वरिष्ठता, योग्यता और क्षेत्रीय संतुलन के विचार शामिल होते हैं. हालांकि, इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए और संतुलन बनाए रखना जाना चाहिए.

उन्होंने पत्र में अनुरोध किया कि इसके अलावा एक अत्यधिक पारदर्शी और समावेशी चयन प्रक्रिया होनी चाहिए. इसमें कर्नाटक और अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास शामिल होना चाहिए.

ये भी पढ़ें- कर्नाटक में रहने वाले लोगों को कन्नड़ भाषा सीखनी चाहिए: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

बेंगलुरु: बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ए.पी. रंगनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर मांग की है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनदेखी न की जाए और उन्हें अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश (CJ) नियुक्त किया जाए.

सीजेआई को लिखे पत्र में कहा गया है कि देश के अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की तुलना में कर्नाटक उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व बहुत कम है. कर्नाटक उच्च न्यायालय में पिछले वर्षों में कई सक्षम और अनुभवी न्यायाधीश रहे हैं. न्यायिक स्वभाव और संविधान को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है.

पत्र में आगे आरोप लगाया गया है कि हाल के वर्षों में देश के अन्य उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कर्नाटक के न्यायाधीशों की लगातार अनदेखी की गई है. पेशे में वरिष्ठ होने और योग्यता होने के बावजूद उन्हें उपयुक्त दर्जा नहीं दिया जा रहा है. न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वरिष्ठता, योग्यता और क्षेत्रीय संतुलन के विचार शामिल होते हैं. हालांकि, इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए और संतुलन बनाए रखना जाना चाहिए.

उन्होंने पत्र में अनुरोध किया कि इसके अलावा एक अत्यधिक पारदर्शी और समावेशी चयन प्रक्रिया होनी चाहिए. इसमें कर्नाटक और अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास शामिल होना चाहिए.

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