नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के संदिग्ध आतंकी रियाज अहमद को ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू-कश्मीर भेज दिया. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की मांग की थी. भारतीय सेना से रिटायर रियाज अहमद को आज ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तब गिरफ्तार किया गया, जब वो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था. दिल्ली पुलिस ने रियाज के कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया है.
ऐसे पकड़ा गया रियाज अहमद: डीसीपी हेड क्वार्टर केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि रियाज अहमद 31 जनवरी 2023 को अपने दोस्त अल्ताफ के साथ रिटायर हुआ था. कुछ दिन पहले कुपवाड़ा पुलिस ने पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के पास से कई एके राइफल, मैगजीन 16 राउंड गोलियां आदि बरामद हुई थी. सभी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट मंजूर अहमद शेख द्वारा भेजे गए थे.
रियाज आरोपी गुलाम सरवर के साथ मिलकर सीमा पार पाकिस्तान से हथियार और गोला-बारूद की खेप भारत में लाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. दिल्ली पुलिस को इसके बारे में दो दिन पहले 4 फरवरी को गुप्त सूचना मिली थी. यह जम्मू कश्मीर के आतंकवादी गतिविधि के मामले में वांटेड भी था.
मल्होत्रा ने बताया कि रियाज अहमद किसी तरह छुपता हुआ मध्य प्रदेश पहुंचा था. वहां जबलपुर से इसने एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी. उसे निजामुद्दीन होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर आगे जाना था. सुचना के अनुसार एसएचओ विश्वनाथ पासवान की देखरेख में एक टीम को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया. सभी एंट्री और एग्जिट गेट पर पुलिसकर्मी को तैनाती कर अलर्ट कर दिया गया था. चेकिंग के दौरान रियाज अहमद पकड़ा गया.
पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने एक और सहयोगी अल्ताफ के साथ महाकौशल एक्सप्रेस में बैठा था. जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दोपहर 3 बजे पहुंचा था. वहां से ऑटो लेकर वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से उसे आगे डायरेक्शन के अनुसार जाना था. बहरहाल, दिल्ली पुलिस ने रियाज को गिरफ्तार करने के बाद जम्मू-कश्मीर की पुलिस को सूचित किया. इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया है.
IPC की कई धाराओं में केस दर्ज: रियाज अहमद को कानून की उचित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए जम्मू-कश्मीर के संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दी गई है. लश्कर आतंकी रियाज अहमद को धारा 120बी आईपीसी, 7/25 इंडियन आर्म्स एक्ट, 13, 18, 20, 23, 38, 39 यूए (पी) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.