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कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता के सोने के गहने तमिलनाडु सरकार को सौंपने पर लगाई रोक - जयललिता के सोने के आभूषण

Karnataka High Court, Jewelry of Jayalalitha, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्व. जे जयललिता के सामान को तमिलनाडु सरकार को सौंपने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. बता दें कि जयललिता के सामान के लिए उनकी बेटी जे दीपा ने याचिका दायर की थी. जानकारी के अनुसार जयललिता ने अवैध रूप से सोने और चांदी के आभूषण एकत्र किए थे.

Karnataka High Court and Jayalalitha
कर्नाटक हाई कोर्ट व जयललिता
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 5, 2024, 7:54 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता द्वारा अवैध रूप से अर्जित सोने के आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को सौंपने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जो शहर की एक विशेष अदालत की निगरानी में थी. यह आदेश न्यायमूर्ति पीएम नवाज की अध्यक्षता वाली पीठ ने जयललिता की बेटी जे दीपा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.

साथ ही राज्य सरकार को मामले को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए सूचित कर दिया गया है और सुनवाई 26 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही जयललिता की मौत हो गई. इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वह सभी आरोपों से मुक्त हैं.

वकील ने मांग की कि 'इसलिए, याचिकाकर्ता जयललिता की कानूनी उत्तराधिकारी है और उनके सभी सोने के गहने याचिकाकर्ता को सौंप दिए जाने चाहिए.' इस दलील को दर्ज करने वाली पीठ ने शहर की विशेष अदालत द्वारा कल से तमिलनाडु सरकार को सोने के गहने सौंपने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी और आपत्तियां दर्ज करने के लिए नोटिस देने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी.

क्या है स्पेशल कोर्ट का आदेश?

शहर के 36वें सिटी सिविल और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता टी नरसिम्हामूर्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, उन्होंने जयललिता के सोने के गहने तमिलनाडु सरकार को सौंपने की तारीख 6 और 7 मार्च, 2024 तय की. साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया कि, सोने के आभूषणों की सुरक्षा के लिए एक अधिकृत व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए.

व्यक्ति के साथ प्रमुख सचिव, गृह विभाग, तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु के आईजीपी भी होने चाहिए. इस समय फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर तथा छह बड़े बक्से (ट्रंक) आवश्यक सुरक्षा के साथ लेकर आएं और सोने के आभूषण ले लें. तमिलनाडु डीवाईएसपी को इस मामले को तमिलनाडु गृह विभाग के प्रधान सचिव के ध्यान में लाना चाहिए.

लिस्ट में कौन-कौन से सामान हैं शामिल

जयललिता के सामान में 468 प्रकार के सोने और हीरे के आभूषण जिनका वजन 7040 ग्राम, 700 किलो वजनी चांदी के आभूषण, 740 महंगी चप्पलें, 11,344 रेशम साड़ियां, 250 शॉल, 12 रेफ्रिजरेटर, 10 टीवी सेट, 8 वीसीआर, 1 वीडियो कैमरा, 4 सीडी प्लेयर, 2 ऑडियो डेक, 24 टू-इन-वन टेप रिकॉर्डर, 1040 वीडियो कैसेट, 3 लोहे के लॉकर और 1,93,202 रुपये नकद रुपये शामिल हैं.

पढ़ें:

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता द्वारा अवैध रूप से अर्जित सोने के आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को सौंपने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जो शहर की एक विशेष अदालत की निगरानी में थी. यह आदेश न्यायमूर्ति पीएम नवाज की अध्यक्षता वाली पीठ ने जयललिता की बेटी जे दीपा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.

साथ ही राज्य सरकार को मामले को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए सूचित कर दिया गया है और सुनवाई 26 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही जयललिता की मौत हो गई. इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वह सभी आरोपों से मुक्त हैं.

वकील ने मांग की कि 'इसलिए, याचिकाकर्ता जयललिता की कानूनी उत्तराधिकारी है और उनके सभी सोने के गहने याचिकाकर्ता को सौंप दिए जाने चाहिए.' इस दलील को दर्ज करने वाली पीठ ने शहर की विशेष अदालत द्वारा कल से तमिलनाडु सरकार को सोने के गहने सौंपने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी और आपत्तियां दर्ज करने के लिए नोटिस देने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी.

क्या है स्पेशल कोर्ट का आदेश?

शहर के 36वें सिटी सिविल और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता टी नरसिम्हामूर्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, उन्होंने जयललिता के सोने के गहने तमिलनाडु सरकार को सौंपने की तारीख 6 और 7 मार्च, 2024 तय की. साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया कि, सोने के आभूषणों की सुरक्षा के लिए एक अधिकृत व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए.

व्यक्ति के साथ प्रमुख सचिव, गृह विभाग, तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु के आईजीपी भी होने चाहिए. इस समय फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर तथा छह बड़े बक्से (ट्रंक) आवश्यक सुरक्षा के साथ लेकर आएं और सोने के आभूषण ले लें. तमिलनाडु डीवाईएसपी को इस मामले को तमिलनाडु गृह विभाग के प्रधान सचिव के ध्यान में लाना चाहिए.

लिस्ट में कौन-कौन से सामान हैं शामिल

जयललिता के सामान में 468 प्रकार के सोने और हीरे के आभूषण जिनका वजन 7040 ग्राम, 700 किलो वजनी चांदी के आभूषण, 740 महंगी चप्पलें, 11,344 रेशम साड़ियां, 250 शॉल, 12 रेफ्रिजरेटर, 10 टीवी सेट, 8 वीसीआर, 1 वीडियो कैमरा, 4 सीडी प्लेयर, 2 ऑडियो डेक, 24 टू-इन-वन टेप रिकॉर्डर, 1040 वीडियो कैसेट, 3 लोहे के लॉकर और 1,93,202 रुपये नकद रुपये शामिल हैं.

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