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कर्नाटक हाईकोर्ट ने BJP नेता सीटी रवि को जमानत दी, महिला मंत्री पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी - COURT GRANTS BAIL TO CT RAVI

कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर की शिकायत पर सीटी रवि के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. अब हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है.

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कर्नाटक हाईकोर्ट से सीटी रवि को जमानत मिली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 5 hours ago

बेंगलरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एमएलसी सीटी रवि को जमानत दे दी है. सीटी रवि ने विधान परिषद में कांग्रेस की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था.

कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर द्वारा दायर मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता सीटी रवि ने शुक्रवार को राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा था. उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सिद्धारमैया सरकार को 'तानाशाह' करार दिया.

इससे पहले कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर की शिकायत पर गिरफ्तार किए जाने के बाद सीटी रवि ने कहा कि राज्य सरकार ने तानाशाहों की तरह काम किया है... हर चीज पर पूर्ण विराम है. उन्होंने कहा कि, तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलेगी. मामले के सिलसिले में भाजपा नेता सीटी रवि को पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में पेश करने के लिए बेंगलुरु लाया गया था.

बेलगावी की पांचवीं जेएमएफसी अदालत ने शुक्रवार को भाजपा नेता और एमएलसी सीटी रवि को बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. हिरबागेवाड़ी पुलिस ने अदालत के समक्ष अपना मामला पेश किया, जिसमें रवि के लिए ट्रांजिट वारंट की मांग की गई. अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पुलिस को कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया था. कहा गया कि, अब यह मामला बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में चलेगा.

इस बीच, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था, तब उन्होंने कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने एफसीएल रिपोर्ट के लिए 2 महीने का समय लिया और फिर गिरफ्तारी की. यहां कोई प्रक्रिया नहीं की गई है. उन्होंने कहा, कर्नाटक में पुलिस राज है. जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए और फिर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, आजकल पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है.

बता दें कि, रवि को कर्नाटक की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

बेलगावी पुलिस ने भाजपा नेता को गिरफ्तार कर जिला कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में पेश किए जाने से पहले बेलगावी के मुटाग स्वास्थ्य केंद्र में उनका मेडिकल चेकअप कराया गया. रवि ने बेलगावी के खानपुरा पुलिस थाने में जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कांग्रेस नेता लक्ष्मी हेब्बलकर, चामराजा हट्टीहोली, डीके शिवकुमार, सद्दाम और अन्य पर उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

उन्होंने आरोप लगाया कि, पुलिस उन्हें बिना कोई कारण बताए रात करीब 8 बजे खानपुरा थाने ले आई. पुलिस ने उन्हें यह नहीं बताया कि वे उन्हें किस मामले में लाए हैं. उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि, वे उनकी जीरो एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि, अगर उन्हें कुछ होता है, तो कांग्रेस सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: विधानसभा में सियासी ड्रामा: हेब्बालकर के समर्थकों ने की सीटी रवि पर कथित हमला करने की कोशिश

बेंगलरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एमएलसी सीटी रवि को जमानत दे दी है. सीटी रवि ने विधान परिषद में कांग्रेस की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था.

कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर द्वारा दायर मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता सीटी रवि ने शुक्रवार को राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा था. उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सिद्धारमैया सरकार को 'तानाशाह' करार दिया.

इससे पहले कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर की शिकायत पर गिरफ्तार किए जाने के बाद सीटी रवि ने कहा कि राज्य सरकार ने तानाशाहों की तरह काम किया है... हर चीज पर पूर्ण विराम है. उन्होंने कहा कि, तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलेगी. मामले के सिलसिले में भाजपा नेता सीटी रवि को पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में पेश करने के लिए बेंगलुरु लाया गया था.

बेलगावी की पांचवीं जेएमएफसी अदालत ने शुक्रवार को भाजपा नेता और एमएलसी सीटी रवि को बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. हिरबागेवाड़ी पुलिस ने अदालत के समक्ष अपना मामला पेश किया, जिसमें रवि के लिए ट्रांजिट वारंट की मांग की गई. अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पुलिस को कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया था. कहा गया कि, अब यह मामला बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में चलेगा.

इस बीच, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था, तब उन्होंने कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने एफसीएल रिपोर्ट के लिए 2 महीने का समय लिया और फिर गिरफ्तारी की. यहां कोई प्रक्रिया नहीं की गई है. उन्होंने कहा, कर्नाटक में पुलिस राज है. जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए और फिर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, आजकल पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है.

बता दें कि, रवि को कर्नाटक की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

बेलगावी पुलिस ने भाजपा नेता को गिरफ्तार कर जिला कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में पेश किए जाने से पहले बेलगावी के मुटाग स्वास्थ्य केंद्र में उनका मेडिकल चेकअप कराया गया. रवि ने बेलगावी के खानपुरा पुलिस थाने में जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कांग्रेस नेता लक्ष्मी हेब्बलकर, चामराजा हट्टीहोली, डीके शिवकुमार, सद्दाम और अन्य पर उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

उन्होंने आरोप लगाया कि, पुलिस उन्हें बिना कोई कारण बताए रात करीब 8 बजे खानपुरा थाने ले आई. पुलिस ने उन्हें यह नहीं बताया कि वे उन्हें किस मामले में लाए हैं. उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि, वे उनकी जीरो एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि, अगर उन्हें कुछ होता है, तो कांग्रेस सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

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