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कर्नाटक: कोविड के दौरान घोटाले का आरोप, मामला दर्ज - COVID SCAM

रिटायर जस्टिस माइकल डी कुन्हा आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कथित कोविड-19 स्कैम मामले में पुलिस ने कुप्रबंधन का मामला दर्ज किया है.

Case registered in connection with COVID-19 mismanagement
कर्नाटक में कोविड के दौरान कथित घोटाले में केस दर्ज (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 3 hours ago

बेंगलुरु: कोविड-19 प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के संबंध में शुक्रवार को विधानसभा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. यह मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. एम विष्णु प्रसाद की शिकायत पर डॉ. पीजी गिरीश, सरकारी अधिकारी रघु जीपी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अराजपत्रित अधिकारी मुनिराजू एन, दो कंपनियों लाज एक्सपोर्ट्स, प्रूडेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, अज्ञात जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है.

प्रसाद ने अपनी शिकायत में कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम के लिए आवश्यक एन 95 मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट और अन्य सामग्री खरीदते समय कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) का दुरुपयोग किया गया और कानून की सभी प्रक्रियाओं की अवहेलना की गई.

उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर इन आवश्यक सामग्रियों को एकत्र किया और कोविड प्रबंधन के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपये की हेराफेरी की. यह कार्रवाई न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी 'कुन्हा की अध्यक्षता वाले एक जांच पैनल की सिफारिशों के आधार पर की गई. उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ.

बता दें कि सिद्धारमैया सरकार ने पूर्व की बीजेपी सरकार के दौरान कथित कोविड-19 घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया. रिटायर जस्टिस माइकल डी. कुन्हा आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कराई गई. इसकी सिफारिशों के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए.

ये भी पढ़ें- COVID Scam: कर्नाटक कैबिनेट ने जांच के लिए SIT गठित करने का किया फैसला

बेंगलुरु: कोविड-19 प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के संबंध में शुक्रवार को विधानसभा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. यह मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. एम विष्णु प्रसाद की शिकायत पर डॉ. पीजी गिरीश, सरकारी अधिकारी रघु जीपी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अराजपत्रित अधिकारी मुनिराजू एन, दो कंपनियों लाज एक्सपोर्ट्स, प्रूडेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, अज्ञात जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है.

प्रसाद ने अपनी शिकायत में कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम के लिए आवश्यक एन 95 मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट और अन्य सामग्री खरीदते समय कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) का दुरुपयोग किया गया और कानून की सभी प्रक्रियाओं की अवहेलना की गई.

उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर इन आवश्यक सामग्रियों को एकत्र किया और कोविड प्रबंधन के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपये की हेराफेरी की. यह कार्रवाई न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी 'कुन्हा की अध्यक्षता वाले एक जांच पैनल की सिफारिशों के आधार पर की गई. उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ.

बता दें कि सिद्धारमैया सरकार ने पूर्व की बीजेपी सरकार के दौरान कथित कोविड-19 घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया. रिटायर जस्टिस माइकल डी. कुन्हा आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कराई गई. इसकी सिफारिशों के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए.

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