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स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले के आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 28 मई तक बढ़ी - Swati Maliwal Assault Case

Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 28 मई तक के लिए बढ़ा दी है.

बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 28 मई तक बढ़ी
बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 28 मई तक बढ़ी (Etv Bharat फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2024, 4:23 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करने के आरोपी बिभव कुमार को 28 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. शुक्रवार को उनकी पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

तीस हजारी कोर्ट ने 18 मई को बिभव कुमार को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. इससे पहले, 18 मई को ही तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि एफआईआर में स्वाति ने ख़ुद साफ किया कि उसने पुलिस को अप्रोच करने में देरी क्यों की. वो इस घटना के बाद ट्रॉमा में थी इस वजह से देरी हुई.

जबकि बिभव के वकील ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की पुष्टि नहीं होती है. उन्होनें कहा था कि अगर पुलिस को शिकायत देने में भी तीन दिन लग रहे हैं तो यह साफ है कि इस दौरान स्वाति साजिश रच रही थी. बता दें, इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी.

बता दें, स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार पर सीएम आवास के भीतर अभद्रता करने का आरोप लगाया था. वहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने स्वाति पर बीजेपी का मोहरा बन साजिश रचने का आरोप लगाया. हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा था कि, इस मामले पर सीएम केजरीवाल का यूटर्न हैरान करने वाला है.

नई दिल्ली: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करने के आरोपी बिभव कुमार को 28 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. शुक्रवार को उनकी पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

तीस हजारी कोर्ट ने 18 मई को बिभव कुमार को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. इससे पहले, 18 मई को ही तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि एफआईआर में स्वाति ने ख़ुद साफ किया कि उसने पुलिस को अप्रोच करने में देरी क्यों की. वो इस घटना के बाद ट्रॉमा में थी इस वजह से देरी हुई.

जबकि बिभव के वकील ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की पुष्टि नहीं होती है. उन्होनें कहा था कि अगर पुलिस को शिकायत देने में भी तीन दिन लग रहे हैं तो यह साफ है कि इस दौरान स्वाति साजिश रच रही थी. बता दें, इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी.

बता दें, स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार पर सीएम आवास के भीतर अभद्रता करने का आरोप लगाया था. वहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने स्वाति पर बीजेपी का मोहरा बन साजिश रचने का आरोप लगाया. हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा था कि, इस मामले पर सीएम केजरीवाल का यूटर्न हैरान करने वाला है.

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