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जम्मू-कश्मीर: हाईकोर्ट ने अवमानना ​मामले में गंदेरबल डीसी को जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय - JK HC Ganderbal DC - JK HC GANDERBAL DC

Jammu-Kashmir HC Ganderbal DC Contempt Case : जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) फैयाज अहमद कुरैशी ने उपायुक्त श्यामबीर सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है. इसपर हाईकोर्ट ने उपायुक्त को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय दिया है.

Jammu- Kashmir  HC
जम्मू -कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 5, 2024, 2:27 PM IST

श्रीनगर: जम्मू -कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को गंदेरबल के उपायुक्त श्यामबीर सिंह को अवमानना ​​मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया. जस्टिस अतुल श्रीधरन और संजीव कुमार की खंडपीठ ने गंदेरबल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) फैयाज अहमद कुरैशी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.

याचिका में सिंह पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया. अदालत ने सिंह को निर्देश दिया कि वह अंतरिम अवधि में सीजेएम या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोई आदेश जारी न करें. सुनवाई के दौरान सिंह को बोलने का अवसर दिया गया. इस पर उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था. यह घटनाक्रम तीन दिन पहले जारी हाईकोर्ट के समन के बाद हुआ है.

इसमें सिंह को 5 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था. इसी खंडपीठ ने अवमानना ​​मामले के सिलसिले में शुक्रवार को सिंह को तलब किया था. यह मामला सीजेएम कुरैशी द्वारा शुरू किया गया था. उन्होंने सिंह पर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और उन्हें डराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है.

हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया. इस मामले में न्यायालय की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आर.ए. जन को न्यायमित्र नियुक्त किया गया है. विवाद तब शुरू हुआ जब गंदेरबल के एक उप-न्यायाधीश ने एक मामले में डिप्टी कमिश्नर सहित कई सरकारी अधिकारियों के वेतन की कुर्की का आदेश दिया. सिंह पर न्यायाधीश को धमकाने का प्रयास करने का आरोप है, जिसके कारण अवमानना ​​कार्यवाही शुरू हुई.

ये भी पढ़ें- भरण-पोषण रद्द करने संबंधी याचिका खारिज, कोर्ट ने एक लाख रुपये लगाया जुर्माना

श्रीनगर: जम्मू -कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को गंदेरबल के उपायुक्त श्यामबीर सिंह को अवमानना ​​मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया. जस्टिस अतुल श्रीधरन और संजीव कुमार की खंडपीठ ने गंदेरबल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) फैयाज अहमद कुरैशी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.

याचिका में सिंह पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया. अदालत ने सिंह को निर्देश दिया कि वह अंतरिम अवधि में सीजेएम या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोई आदेश जारी न करें. सुनवाई के दौरान सिंह को बोलने का अवसर दिया गया. इस पर उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था. यह घटनाक्रम तीन दिन पहले जारी हाईकोर्ट के समन के बाद हुआ है.

इसमें सिंह को 5 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था. इसी खंडपीठ ने अवमानना ​​मामले के सिलसिले में शुक्रवार को सिंह को तलब किया था. यह मामला सीजेएम कुरैशी द्वारा शुरू किया गया था. उन्होंने सिंह पर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और उन्हें डराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है.

हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया. इस मामले में न्यायालय की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आर.ए. जन को न्यायमित्र नियुक्त किया गया है. विवाद तब शुरू हुआ जब गंदेरबल के एक उप-न्यायाधीश ने एक मामले में डिप्टी कमिश्नर सहित कई सरकारी अधिकारियों के वेतन की कुर्की का आदेश दिया. सिंह पर न्यायाधीश को धमकाने का प्रयास करने का आरोप है, जिसके कारण अवमानना ​​कार्यवाही शुरू हुई.

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