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जम्मू-कश्मीर: पुलिस ने कटरा में पांच लॉज मालिकों के खिलाफ दर्ज की FIR, नहीं लगाए थे CCTV - जम्मू कश्मीर की खबरें

CCTV in lodges in Jammu, Jammu Kashmir News, जम्मू के रियासी जिला मजिस्ट्रेट ने सभी होटलों, लॉज और मेडिकल की दुकानों पर सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए थे, जिसकी जांच के लिए रियासी पुलिस ने कटरा में शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया. यहां पांच लॉज मालिकों के परिसर में सीसीटीवी नहीं पाए गए, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

FIR against lodge owners
लॉज मालिकों के खिलाफ FIR
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 1, 2024, 9:34 PM IST

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में जिला मजिस्ट्रेट रियासी ने आदेश दिए थे कि जिले में सभी होटलों/लॉज, मेडिकल दुकानों आदि में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए. अपने इस आदेश का अनुपालन देखने के लिए रियासी पुलिस ने कटरा में औचक निरीक्षण किया.

इस औचक निरीक्षण के दौरान पुलिस ने होटल एवं लॉज की तलाशी ली, जिस दौरान यहां कि पांच लॉज में सीसीटीवी कैमरे नहीं पाये गये. इस संबंध में, पुलिस ने लॉज मालिकों के खिलाफ पी/एस कटरा में आईपीसी की धारा 188 के तहत पांच एफआईआर संख्या 67/2024, 68/2024, 69/2024,70/2024 और 71/2024 दर्ज की हैं.

इन लॉज मालिकों ने जिला मजिस्ट्रेट रियासी द्वारा जारी अधिसूचना के बावजूद अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए हैं. आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट रियासी ने निर्देश दिया था कि सभी होटलों/लॉज, मेडिकल दुकानों आदि में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए. इस पूरे अभियान का नेतृत्व SHO कटरा के द्वारा किया गया.

सुश्री मोहिता शर्मा-आईपीएस, एसएसपी रियासी ने जानकारी साझा करते हुए व्यक्त किया कि रियासी पुलिस नागरिकों की संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और रियासी जिले के होटल/लॉज, मेडिकल दुकानों के मालिकों से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और समाज में आपराधिक तत्वों पर निगरानी के लिए अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की है.

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में जिला मजिस्ट्रेट रियासी ने आदेश दिए थे कि जिले में सभी होटलों/लॉज, मेडिकल दुकानों आदि में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए. अपने इस आदेश का अनुपालन देखने के लिए रियासी पुलिस ने कटरा में औचक निरीक्षण किया.

इस औचक निरीक्षण के दौरान पुलिस ने होटल एवं लॉज की तलाशी ली, जिस दौरान यहां कि पांच लॉज में सीसीटीवी कैमरे नहीं पाये गये. इस संबंध में, पुलिस ने लॉज मालिकों के खिलाफ पी/एस कटरा में आईपीसी की धारा 188 के तहत पांच एफआईआर संख्या 67/2024, 68/2024, 69/2024,70/2024 और 71/2024 दर्ज की हैं.

इन लॉज मालिकों ने जिला मजिस्ट्रेट रियासी द्वारा जारी अधिसूचना के बावजूद अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए हैं. आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट रियासी ने निर्देश दिया था कि सभी होटलों/लॉज, मेडिकल दुकानों आदि में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए. इस पूरे अभियान का नेतृत्व SHO कटरा के द्वारा किया गया.

सुश्री मोहिता शर्मा-आईपीएस, एसएसपी रियासी ने जानकारी साझा करते हुए व्यक्त किया कि रियासी पुलिस नागरिकों की संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और रियासी जिले के होटल/लॉज, मेडिकल दुकानों के मालिकों से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और समाज में आपराधिक तत्वों पर निगरानी के लिए अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की है.

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