बारामूला: जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि बारामूला में एक बदमाश पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल बदमाश को हिरासत में लिया गया है और बाद में जिला जेल उधमपुर में बंद कर दिया गया है. उन पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.
बयान के अनुसार, राष्ट्र-विरोधी तत्वों (एएनई) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए, बारामूला में पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत स्टेडियम कॉलोनी बारामूला निवासी गुलाम कादिर के पुत्र बिलाल अहमद शल्ला उर्फ जना के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बयान में कहा गया है कि उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और वह 'कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने और तोड़फोड़ में शामिल था.
इसमें कहा गया है कि कई प्रथम सूचना रिपोर्टों में शामिल होने के बावजूद, उन्होंने अपनी राष्ट्र-विरोधी और सामाजिक गतिविधियों में सुधार नहीं किया. इससे पहले दिन में, बारामूला पुलिस ने एक कुख्यात महिला ड्रग तस्कर पर मामला दर्ज किया था.
बारामूला पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पुलिस ने कुख्यात महिला ड्रग तस्कर, दीवानबाग बारामूला की मुस्कान बेगम के खिलाफ बारामूला में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 (पीआईटी एनडीपीएस एक्ट) में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि महिला ड्रग तस्कर को सेंट्रल जेल श्रीनगर में रखा गया है.