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IRCTC घोटाले के आरोपी RJD नेता तेजस्वी यादव को दुबई जाने की मिली इजाजत, जानें पूरा मामला - IRCTC scam

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 9, 2024, 9:14 PM IST

IRCTC घोटाले के आरोपी RJD नेता तेजस्वी यादव को दिल्ली की अदालत ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनको 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की इजाजत दे दी है.

RJD नेता तेजस्वी यादव
RJD नेता तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर से जुड़े IRCTC घोटाले के मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शासकीय कार्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने 25 लाख रुपए के मुचलके पर 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की इजाजत दी. साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया कि वो अपनी दुबई यात्रा का विस्तृत विवरण कोर्ट में दाखिल करें. अपना मोबाइल नंबर दे, जिस नंबर पर उनसे संपर्क किया जा सके.

कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया कि वो विदेश यात्रा से भारत लौटते के 48 घंटे के अंदर कोर्ट को सूचित करें. कोर्ट ने इसके पहले भी जनवरी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की इजाजत दी थी. तेजस्वी यादव ने विदेश जाने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की थी. बता दें, 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.

ED ने इन्हें बनाया है आरोपीः कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है, उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.

यह भी पढ़ेंः Explainer: क्या है आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब घोटाला, लालू यादव के परिवार की कैसे बढ़ी मुश्किलें, जानें

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर से जुड़े IRCTC घोटाले के मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शासकीय कार्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने 25 लाख रुपए के मुचलके पर 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की इजाजत दी. साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया कि वो अपनी दुबई यात्रा का विस्तृत विवरण कोर्ट में दाखिल करें. अपना मोबाइल नंबर दे, जिस नंबर पर उनसे संपर्क किया जा सके.

कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया कि वो विदेश यात्रा से भारत लौटते के 48 घंटे के अंदर कोर्ट को सूचित करें. कोर्ट ने इसके पहले भी जनवरी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की इजाजत दी थी. तेजस्वी यादव ने विदेश जाने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की थी. बता दें, 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.

ED ने इन्हें बनाया है आरोपीः कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है, उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.

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