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अकाउंट होल्डर की मौत होने पर क्या उसके बहन-भाई को मिल सकता है खाते में जमा पैसा? जानें - Account Holder

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 2 hours ago

Account Holder Sibling: अगर किसी शख्स का बैंक अकाउंट हो और उसकी मौत हो जाए तो उसके अकाउंट में जमा राशि उसके नॉमिनी को मिल जाती है. ऐसे में सवाल है कि क्या अकाउंट होल्डर के भाई-बहन को यह पैसा मिल सकता है.

अकाउंट होल्डर
अकाउंट होल्डर (ETV Bharat Graphics)

नई दिल्ली: बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट या किसी भी अन्य वित्तीय अकाउंट को अपने करते समय अकाउंट होल्डर को नॉमिनी बनाना बेहद जरूरी होता है. यह नॉमिनी इसलिए मनाया जाता है, ताकि अगर किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो जाए तो उसके खाते में जमा पैसा इन नॉमिनी को मिल सके.

अगर आपके पास भी कोई वित्तीय अकाउंट है तो आपने भी अकाउंट ओपन करते समय किसी को नॉमिनी बनाया होगा. बता दें अकाउंट ओपन करते वक्त फॉर्म में नॉमिनी का नाम, अकाउंट होल्डर्स के साथ संबंध, उम्र और पता जैसी जानकारी देनी होती है.

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी शख्स ने अपने अकाउंट के लिए किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो उसकी मौत के बाद उसके अकाउंट में जमा पैसे किसे दिए जाएंगे और क्या इस पैसे पर अकाउंट होल्डर्स के भाई-बहन क्लेम कर सकते हैं.

नॉमिनी न हो तो अकाउंट में जमा पैसे किसे मिलेंगे?
अगर किसी सख्स ने अपने बैंक अकाउंट के लिए किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बनाया है और किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो उसके खाते में जमा पैसे उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दिए जाते हैं. बता दें कि एक शादीशुदा शख्स के कानूनी उत्तराधिकारी की लिस्ट में उसकी पत्नी, बच्चे और माता-पिता शामिल होते हैं.

क्या भाई-बहन को मिल सकता है पैसा?
वहीं, अगर मृतक ने शादी नहीं को और वह अविवाहित है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसके माता-पिता या भाई-बहन भी दावा कर सकते हैं. गौरतलब है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद कोई बहन या भाई खाताधारक का दावा कर सकता है या नहीं, यह खाते के स्वामित्व और खाताधारक के निर्देशों पर निर्भर करता है.

नॉमिनी न बनाए जाने पर कैसे मिलेंगे पैसे?
अगर किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो गई है और उसने अपने बैंक अकाउंट के लिए किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो उसके अकाउंट में जमा राशि को कानूनी उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसके लिए कानूनी उत्तराधिकारी को कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने होंगे.

इनमें मृतक अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट, कानूनी उत्तराधिकारी के फोटो, KYC, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर एनेक्सचर-A, लेटर ऑफ इंडेम्निटी एनेक्सचर-C की जरूरत होगी.

यह भी पढ़ें- अकाउंट होल्डर की हो गई है मौत, बैंक में नहीं दिया है नॉमिनी का नाम, फिर किसे और कैसे मिलेगा खाते में जमा पैसा? जानें

नई दिल्ली: बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट या किसी भी अन्य वित्तीय अकाउंट को अपने करते समय अकाउंट होल्डर को नॉमिनी बनाना बेहद जरूरी होता है. यह नॉमिनी इसलिए मनाया जाता है, ताकि अगर किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो जाए तो उसके खाते में जमा पैसा इन नॉमिनी को मिल सके.

अगर आपके पास भी कोई वित्तीय अकाउंट है तो आपने भी अकाउंट ओपन करते समय किसी को नॉमिनी बनाया होगा. बता दें अकाउंट ओपन करते वक्त फॉर्म में नॉमिनी का नाम, अकाउंट होल्डर्स के साथ संबंध, उम्र और पता जैसी जानकारी देनी होती है.

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी शख्स ने अपने अकाउंट के लिए किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो उसकी मौत के बाद उसके अकाउंट में जमा पैसे किसे दिए जाएंगे और क्या इस पैसे पर अकाउंट होल्डर्स के भाई-बहन क्लेम कर सकते हैं.

नॉमिनी न हो तो अकाउंट में जमा पैसे किसे मिलेंगे?
अगर किसी सख्स ने अपने बैंक अकाउंट के लिए किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बनाया है और किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो उसके खाते में जमा पैसे उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दिए जाते हैं. बता दें कि एक शादीशुदा शख्स के कानूनी उत्तराधिकारी की लिस्ट में उसकी पत्नी, बच्चे और माता-पिता शामिल होते हैं.

क्या भाई-बहन को मिल सकता है पैसा?
वहीं, अगर मृतक ने शादी नहीं को और वह अविवाहित है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसके माता-पिता या भाई-बहन भी दावा कर सकते हैं. गौरतलब है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद कोई बहन या भाई खाताधारक का दावा कर सकता है या नहीं, यह खाते के स्वामित्व और खाताधारक के निर्देशों पर निर्भर करता है.

नॉमिनी न बनाए जाने पर कैसे मिलेंगे पैसे?
अगर किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो गई है और उसने अपने बैंक अकाउंट के लिए किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो उसके अकाउंट में जमा राशि को कानूनी उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसके लिए कानूनी उत्तराधिकारी को कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने होंगे.

इनमें मृतक अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट, कानूनी उत्तराधिकारी के फोटो, KYC, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर एनेक्सचर-A, लेटर ऑफ इंडेम्निटी एनेक्सचर-C की जरूरत होगी.

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