नई दिल्ली: अगर आप बिना रिस्क के गारंटीड रिटर्न पाने के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है. PPF में निवेश करने के लिए आप घर बैठकर ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं.
बता दें पीपीएफ एक सरकारी सेविंग स्कीम है, जिसमें निवेश करके आप अपनी बचत को सुरक्षित रख सकते हैं. साथ ही आपको इस पर अच्छा ब्याज भी मिलता है. इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों पर टैक्स नहीं लगता है. इस योजना में निवेश की अवधि 15 साल की होती है. जिसे बाद में आप आगे बढ़ा भी सकते हैं.
कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट?
इस स्कीम में निवेश करने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. वहीं, नाबालिग के लिए उसके माता-पिता या अभिभावक अकाउंट खोल सकते हैं. इतना ही नहीं इस स्कीम में इंवेस्ट करने के लिए एनआरआई भी अकाउंट खोल सकते हैं.
कैसे करें निवेश?
पीपीएफ अकाउंट में आप मिनिमम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. इतना ही नहीं आप इस रकम को एक मुश्त या किस्तों में निवेश कर सकते हैं. अगर आप इस स्कीम में साल में1.5 लाख रुपये तक निवेश करते हैं, तो आपको इसमें 80C के तरह टैक्स में छूट मिलती है. सरकार हर तिमाही में पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज दर निर्धारित करती है. वर्तमान में (2024-25), पीपीएफ पर लगभग 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रही है.
घर बैठे ओपन कर सकते हैं PPF अकाउंट
अगर आपका बैंक अकाउंट किसी बड़े सरकारी या निजी बैंक जैसे SBI, HDFC, ICICI, या बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं.इसके लिए आपको सबसे पहले नेटबैंकिंग वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करना होगा. इसके बाद इनवेस्टमेंट या सर्विसेज सेक्शन में जाएं और PPF अकाउंट ओपन करने का विकल्प चुनें. यहां आपको अपनी पर्सनल डिटेल और नॉमिनी की जानकारी दें.
अब आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी जरूरी पहचान के दस्तावेज अपलोड करें. गौरतलब है कि अपना अकउंट खोलने के लिए न्यूनतम 500 रुपये जमा करें. प्रक्रिया पूरी होने पर आपको कन्फर्मेशन प्राप्त होगा और आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन हो जाएगा.
PPF में मैच्योरिटी के नियम
पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है. इसके बाद आप चाहें तो इसे 5-5 साल के लिए दो बार और आगे भी बढ़ा सकते हैं. या फिर15 साल के बाद पूरी रकम निकाल सकते हैं. इसके अलावा इस स्कीम में आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने के 7 साल बाद आंशिक निकासी का भी विकल्प दिया जाता है. इतना ही नहीं अगर आपको कभी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़े, स्कीम शुरू करने के तीन साल के बाद आप लोन भी ले सकते हैं.
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