नई दिल्ली: हमारे पास कई ऐसे दस्तावेज होते हैं, जिनकी हमें बार- बार जरूरत पड़ती है. ऐसा ही डॉक्यूमेंट है परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN). इसका इस्तेमाल आमतौर पर वित्तीय लेनदेन के लिए होता है. पैन कार्ड को आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाता है. बिना पैन कार्ड वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
हालांकि, कई बार लोग पैन कार्ड बनवाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि आखिर वह इन्हें कैसे सुधार सकते हैं. ऐसे में अगर आपके पैन कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में कोई गलती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप आसानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मैथड से आसानी से इसमें सुधार कर सकते हैं.
अगर आप अपने पैन में ऑफलाइन सुधार करना चाहते हैं तो आयकर विभाग की वेबसाइट से पैन कार्ड में परिवर्तन/सुधार के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करें. इसके बाद इसे ठीक से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी अटैच करके इसे एप्लीकेशन फीस के साथ अपने निकटतम आयकर विभाग के कार्यालय में जमा कर दें
- पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कैसे करें?
- सबसे पहले NSDL की इस आधिकारिक वेबसाइट onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाएं.
- इसके बाद आपको चेंज/ करेक्शन पैन डेटा वाले लिंक पर क्लिक करें.
- अब एप्लीकेशन टाइप के ऑप्शन पर जाएं.
- यहां मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार/ पैन कार्ड का रिप्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करें.
- इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगी.
- यहां अपना पैन नंबर दर्ज करें और सबमिट कर दें.
- आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा.
- यहां आपको जो जानकारी अपडेट करनी है. उसे दोबारा से सही भरना होगा.
- अब आपको सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे और फीस पे करनी होगी.
- आखिर में आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा और फॉर्म जमा कर देना होगा.
- इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा. इससे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं.
करेक्शन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट?
पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए आपको पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. वहीं, एड्रेस प्रूफ के तौर पर बिजली बिल, पानी बिल, प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स, आधार कार्ड दे सकते हैं. जन्मतिथि प्रमाण पत्र के तौर पर मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, वास सर्टिफिकेट मतदाता पहचान पत्र में से कोई दस्तावेज लगा सकते हैं.
क्या होता है पैन कार्ड?
बता दें कि परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजीट का नंबर होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है. इस पर आपका नाम और जन्मतिथि लिखी होती है. यह वित्तीय लेन-देन में काम आता है. ऐसे में इसका सही होना बेहद जरूरी है.
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