ETV Bharat / bharat

'हाईवे ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं', शंभू बॉर्डर ओपन करवाने को लेकर SC ने पुलिस को यह दिया निर्देश - Supreme Court

author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 12, 2024, 5:33 PM IST

Shambhu Border: सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर हाइवे को आंशिक रूप से खोलने के लिए पंजाब और हरियाणा के पुलिस चीफ को पटियाला और अंबाला के एसपी के साथ मीटिंग बुलाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (ANI)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हाईवे ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य भारी मशीनों के लिए पार्किंग की जगह नहीं है. साथ ही कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस प्रमुखों को शंभू बॉर्डर पर हाईवे को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक सप्ताह के भीतर पटियाला और अंबाला जिलों के एसपी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया. यहां प्रदर्शनकारी किसान इस साल 13 फरवरी से बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बात की सराहना की कि हरियाणा और पंजाब सरकारों ने गैर-राजनीतिक व्यक्तियों के नामों की एक सूची प्रस्तुत की है, जिन्हें किसानों के साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित पैनल में शामिल किया जा सकता है.

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां एक ज्यूडिशियल बॉडी जांच की निगरानी कर रही है और उन्हें सौंपे गए विषयों में से एक क्या किसानों के खिलाफ कार्रवाई हलके पुलिस बल द्वारा की जा सकती थी शामिल है.

'ज्यूडिशियल जांच का विषय नहीं हो सकता'
मेहता ने जोर देकर कहा कि यह किसी तरह की ज्यूडिशियल जांच का विषय नहीं हो सकता और इससे पुलिस का मनोबल गिरता है. इस पर पीठ ने कहा, "कभी-कभी उनके हाथ मजबूत भी कर दिए जाते हैं, कभी-कभी..."

पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि यह छह लेन का राजमार्ग है और हर तरफ एक लेन को एक्सपेरिमेंटल के आधार पर खोला जा सकता है. इस पर पीठ ने कहा कि वह सभी हितधारकों के विचारों को सुनने के लिए एक समिति गठित करने और फिर समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए उत्सुक हैं.

हाईवे पार्किंग स्थल नहीं
जस्टिस कांत ने कहा, "हमें उन किसानों को अपनी साइड (राजमार्ग पर) से ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटाने के लिए क्यों नहीं राजी करना चाहिए, क्योंकि राजमार्ग (इन भारी वाहनों) के लिए पार्किंग स्थल नहीं हैं..." पीठ ने कहा कि शंभू मार्ग पर सड़क को आंशिक रूप से खोलना एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्राओं और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है.

पंजाब के वकील ने कहा कि यह एक मुख्य मार्ग है और नाकाबंदी पूरे राज्य को प्रभावित कर रही है. इस पर मेहता ने कहा, "क्या इस समिति का काम सबसे पहले किसानों से यह कहना है कि इस सड़क को साफ कर दिया जाए और हम हर चीज पर चर्चा करेंगे..."

जस्टिस कांत ने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों को सभी ट्रैक्टर हटाने के लिए राजी करना चाहिए और कहा, “कोई नहीं चाहता कि किसान अलग-थलग पड़ जाएं…” पीठ ने जोर देकर कहा कि दोनों राज्य सरकारों को राजमार्ग के आंशिक उद्घाटन के बारे में बातचीत करनी चाहिए और कहा कि हरियाणा और पंजाब दोनों ने समिति के गठन के उद्देश्य से कुछ नाम सुझाए हैं.

पीठ ने कहा, "हम शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए गठित किए जाने वाले पैनल की शर्तों पर एक संक्षिप्त आदेश पारित करेंगे." बेंच ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित करते हुए कहा कि न्यायिक जांच से पता चलेगा कि पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया बल आनुपातिक था या नहीं. पीठ ने आगे कहा कि वह हरियाणा द्वारा उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसमें पुलिस द्वारा कथित तौर पर चलाई गई गोली से प्रदर्शनकारी किसान की मौत के मामले में रिटायर जज द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्देश दिया गया है.

सुनवाई के अंत में हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील ने न्यायिक समिति के गठन का मुद्दा उठाया. इस पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "सिफारिशें आने दीजिए..." इस पर वकील ने जवाब दिया कि उन्हें बैठक के मिनट्स उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और कोई व्यक्ति समिति के समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करता है और वह वीडियो कहीं से भी हो सकता है. इसके बाद पीठ ने पंजाब और हरियाणा दोनों के पुलिस प्रमुखों को शंभू सीमा पर राजमार्ग को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक सप्ताह के भीतर आसपास के पटियाला और अंबाला जिलों के एसपी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया.

स्वतंत्र समिति गठित करने के लिए मांगे नाम
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा था कि वे अपनी उपज के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसी मांगों को लेकर शंभू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों तक पहुंचने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने के लिए कुछ तटस्थ व्यक्तित्वों के नाम सुझाए. अदालत ने यह आदेश हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा गया था, जहां प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर विचार से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हाईवे ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य भारी मशीनों के लिए पार्किंग की जगह नहीं है. साथ ही कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस प्रमुखों को शंभू बॉर्डर पर हाईवे को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक सप्ताह के भीतर पटियाला और अंबाला जिलों के एसपी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया. यहां प्रदर्शनकारी किसान इस साल 13 फरवरी से बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बात की सराहना की कि हरियाणा और पंजाब सरकारों ने गैर-राजनीतिक व्यक्तियों के नामों की एक सूची प्रस्तुत की है, जिन्हें किसानों के साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित पैनल में शामिल किया जा सकता है.

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां एक ज्यूडिशियल बॉडी जांच की निगरानी कर रही है और उन्हें सौंपे गए विषयों में से एक क्या किसानों के खिलाफ कार्रवाई हलके पुलिस बल द्वारा की जा सकती थी शामिल है.

'ज्यूडिशियल जांच का विषय नहीं हो सकता'
मेहता ने जोर देकर कहा कि यह किसी तरह की ज्यूडिशियल जांच का विषय नहीं हो सकता और इससे पुलिस का मनोबल गिरता है. इस पर पीठ ने कहा, "कभी-कभी उनके हाथ मजबूत भी कर दिए जाते हैं, कभी-कभी..."

पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि यह छह लेन का राजमार्ग है और हर तरफ एक लेन को एक्सपेरिमेंटल के आधार पर खोला जा सकता है. इस पर पीठ ने कहा कि वह सभी हितधारकों के विचारों को सुनने के लिए एक समिति गठित करने और फिर समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए उत्सुक हैं.

हाईवे पार्किंग स्थल नहीं
जस्टिस कांत ने कहा, "हमें उन किसानों को अपनी साइड (राजमार्ग पर) से ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटाने के लिए क्यों नहीं राजी करना चाहिए, क्योंकि राजमार्ग (इन भारी वाहनों) के लिए पार्किंग स्थल नहीं हैं..." पीठ ने कहा कि शंभू मार्ग पर सड़क को आंशिक रूप से खोलना एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्राओं और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है.

पंजाब के वकील ने कहा कि यह एक मुख्य मार्ग है और नाकाबंदी पूरे राज्य को प्रभावित कर रही है. इस पर मेहता ने कहा, "क्या इस समिति का काम सबसे पहले किसानों से यह कहना है कि इस सड़क को साफ कर दिया जाए और हम हर चीज पर चर्चा करेंगे..."

जस्टिस कांत ने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों को सभी ट्रैक्टर हटाने के लिए राजी करना चाहिए और कहा, “कोई नहीं चाहता कि किसान अलग-थलग पड़ जाएं…” पीठ ने जोर देकर कहा कि दोनों राज्य सरकारों को राजमार्ग के आंशिक उद्घाटन के बारे में बातचीत करनी चाहिए और कहा कि हरियाणा और पंजाब दोनों ने समिति के गठन के उद्देश्य से कुछ नाम सुझाए हैं.

पीठ ने कहा, "हम शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए गठित किए जाने वाले पैनल की शर्तों पर एक संक्षिप्त आदेश पारित करेंगे." बेंच ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित करते हुए कहा कि न्यायिक जांच से पता चलेगा कि पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया बल आनुपातिक था या नहीं. पीठ ने आगे कहा कि वह हरियाणा द्वारा उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसमें पुलिस द्वारा कथित तौर पर चलाई गई गोली से प्रदर्शनकारी किसान की मौत के मामले में रिटायर जज द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्देश दिया गया है.

सुनवाई के अंत में हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील ने न्यायिक समिति के गठन का मुद्दा उठाया. इस पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "सिफारिशें आने दीजिए..." इस पर वकील ने जवाब दिया कि उन्हें बैठक के मिनट्स उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और कोई व्यक्ति समिति के समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करता है और वह वीडियो कहीं से भी हो सकता है. इसके बाद पीठ ने पंजाब और हरियाणा दोनों के पुलिस प्रमुखों को शंभू सीमा पर राजमार्ग को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक सप्ताह के भीतर आसपास के पटियाला और अंबाला जिलों के एसपी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया.

स्वतंत्र समिति गठित करने के लिए मांगे नाम
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा था कि वे अपनी उपज के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसी मांगों को लेकर शंभू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों तक पहुंचने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने के लिए कुछ तटस्थ व्यक्तित्वों के नाम सुझाए. अदालत ने यह आदेश हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा गया था, जहां प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर विचार से इनकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.