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महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला: कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकी पीड़िता, अब कल दर्ज होंगे बयान - BRIJ BHUSHAN SHARAN SINGH CASE - BRIJ BHUSHAN SHARAN SINGH CASE

Harassment of female wrestlers case: बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है. गुरुवार को पीड़िता कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकी.

बृजभूषण शरण सिंह
बृजभूषण शरण सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 12, 2024, 10:15 AM IST

Updated : Sep 12, 2024, 2:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग कल 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. पीड़िता चिकित्सीय आधार पर अदालत में उपस्थित नहीं हुई. इससे पहले 10 सितंबर को मामले में अपने बयान दर्ज कराने पहुंची एक महिला पहलवान की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई थी. उसका बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने क्रॉस-एग्जामिनेशन किया था.

वहीं 26 जुलाई से कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल शुरू किया था, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच से जुड़े कॉन्स्टेबल के बयानों को दर्ज किया था. कोर्ट ने 10 मई को पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था, जबकि महिला पहलवान के आरोप के एक मामले में बरी कर दिया था. कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

यह भी पढ़ें- बृजभूषण सिंह के खिलाफ गवाही देने आई महिला पहलवान की तबीयत बिगड़ी

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी. 18 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर, 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं थे. बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

यह भी पढ़ें- महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को झटका, निरस्त नहीं होगा केस

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग कल 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. पीड़िता चिकित्सीय आधार पर अदालत में उपस्थित नहीं हुई. इससे पहले 10 सितंबर को मामले में अपने बयान दर्ज कराने पहुंची एक महिला पहलवान की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई थी. उसका बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने क्रॉस-एग्जामिनेशन किया था.

वहीं 26 जुलाई से कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल शुरू किया था, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच से जुड़े कॉन्स्टेबल के बयानों को दर्ज किया था. कोर्ट ने 10 मई को पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था, जबकि महिला पहलवान के आरोप के एक मामले में बरी कर दिया था. कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

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बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी. 18 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर, 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं थे. बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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Last Updated : Sep 12, 2024, 2:27 PM IST
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