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हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, करनाल उपचुनाव के खिलाफ लगी याचिकाएं खारिज - Karnal Assembly Byelection

Haryana CM Nayab Singh Saini Gets Relief : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. करनाल विधानसभा उपचुनाव को खारिज करने को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Haryana CM Nayab Singh Saini Gets Major Relief from Punjab and Haryana Highcourt on Karnal Assembly Byelection 2024 Loksabha Election 2024
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Apr 8, 2024, 5:35 PM IST

Updated : Apr 8, 2024, 6:02 PM IST

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

चंडीगढ़ : हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को बड़ी राहत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इस अहम फैसले के बाद करनाल विधानसभा उपचुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है जिससे हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले इस मामले में लगी एक याचिका को पहले हाई कोर्ट की डबल बेंच खारिज कर चुकी है. वहीं बाकी बची 3 जनहित याचिकाओं को आज अदालत ने खारिज कर दिया है. हरियाणा के एडवोकेट जनरल बी आर महाजन ने कहा कि कोर्ट को बताया गया कि महाराष्ट्र के जिस जजमेंट का बार-बार हवाला दिया जा रहा है, उसकी परिस्थितियों अलग है और हरियाणा की परिस्थितियां अलग है. वहीं अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें सकते हैं.

ये भी पढ़ें : जो लोग देश को तोड़ने की बात करते थे, आज वो लोग देश जोड़ने की बात कर रहे हैं: CM नायब सिंह सैनी

विधानसभा उपचुनाव को बताया था फिजूलखर्ची

आपको बता दें कि हरियाणा का सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे क्योंकि अभी वे विधायक नहीं है. ऐसे में उनका विधानसभा चुनाव लड़कर जीतना काफी अहम हो जाता है. वहीं इस उपचुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले का हवाला देते हुए करनाल में विधानसभा उपचुनाव को रद्द करने के लिए कहा था. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि विधानसभा का एक साल से भी कम वक्त बचा है, ऐसे में विधानसभा उपचुनाव कराना फिजूलखर्ची है. लेकिन अदालत ने इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद करनाल में उपचुनाव शेड्यूल के हिसाब से होंगे.

ये भी पढ़ें : हरियाणा की हॉट सीट कुरुक्षेत्र लोकसभा से संसद नायब सैनी ने अपने कितने वादे किए पूरे, लोगों की क्या है डिमांड, क्षेत्र के क्या हैं विशेष मुद्दे?
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हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

चंडीगढ़ : हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को बड़ी राहत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इस अहम फैसले के बाद करनाल विधानसभा उपचुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है जिससे हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले इस मामले में लगी एक याचिका को पहले हाई कोर्ट की डबल बेंच खारिज कर चुकी है. वहीं बाकी बची 3 जनहित याचिकाओं को आज अदालत ने खारिज कर दिया है. हरियाणा के एडवोकेट जनरल बी आर महाजन ने कहा कि कोर्ट को बताया गया कि महाराष्ट्र के जिस जजमेंट का बार-बार हवाला दिया जा रहा है, उसकी परिस्थितियों अलग है और हरियाणा की परिस्थितियां अलग है. वहीं अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें सकते हैं.

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विधानसभा उपचुनाव को बताया था फिजूलखर्ची

आपको बता दें कि हरियाणा का सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे क्योंकि अभी वे विधायक नहीं है. ऐसे में उनका विधानसभा चुनाव लड़कर जीतना काफी अहम हो जाता है. वहीं इस उपचुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले का हवाला देते हुए करनाल में विधानसभा उपचुनाव को रद्द करने के लिए कहा था. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि विधानसभा का एक साल से भी कम वक्त बचा है, ऐसे में विधानसभा उपचुनाव कराना फिजूलखर्ची है. लेकिन अदालत ने इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद करनाल में उपचुनाव शेड्यूल के हिसाब से होंगे.

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Last Updated : Apr 8, 2024, 6:02 PM IST
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