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नायब सिंह सैनी की CM पद पर नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, हरियाणा और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Haryana CM Nayab Singh Saini Appointment Challenged : हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि नियमों के खिलाफ जाकर नायब सिंह सैनी की नियुक्ति की गई है. हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग से पूरे मामले में जवाब मांगा है.

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नायब सिंह सैनी की CM पद पर नियुक्ति को चुनौती
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Mar 18, 2024, 5:22 PM IST

Updated : Mar 18, 2024, 9:52 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा में बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ा और मौजूदा सीएम मनोहर लाल खट्टर को बदलते हुए पार्टी ने कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को राज्य की कमान सौंप दी. उन्हें बीजेपी विधायक दल में नेता चुना गया और फिर उन्होंने हरियाणा विधानसभा में अपना बहुमत भी साबित करते हुए राज्य की बागडोर संभाल ली. लेकिन इस बीच नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हरियाणा सरकार, भारत सरकार, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती : हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में याचिकाकर्ता जगमोहन सिंह भट्टी की ओर से हरियाणा के सीएम की नियुक्ति पर कई सवाल उठाए गए हैं. याचिका में कहा गया है कि नियमों के खिलाफ जाकर नायब सिंह सैनी की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति की गई है. याचिकाकर्ता ने मौजूदा सीएम नायब सैनी की नियुक्ति ,पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे और 5 नए बने मंत्रियों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है.

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया : साथ ही अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि नायब सिंह सैनी मौजूदा सांसद है, उन्हें सैलरी भी भारत सरकार देती है, ऐसे में ये फंड्स का दुरुपयोग है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है और हरियाणा सरकार, भारत सरकार, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करेगा.

ये भी पढ़ें : क्या आचार संहिता के बाद हो पाएगा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार? रिपोर्ट में विस्तार से जानें

चंडीगढ़ : हरियाणा में बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ा और मौजूदा सीएम मनोहर लाल खट्टर को बदलते हुए पार्टी ने कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को राज्य की कमान सौंप दी. उन्हें बीजेपी विधायक दल में नेता चुना गया और फिर उन्होंने हरियाणा विधानसभा में अपना बहुमत भी साबित करते हुए राज्य की बागडोर संभाल ली. लेकिन इस बीच नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हरियाणा सरकार, भारत सरकार, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती : हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में याचिकाकर्ता जगमोहन सिंह भट्टी की ओर से हरियाणा के सीएम की नियुक्ति पर कई सवाल उठाए गए हैं. याचिका में कहा गया है कि नियमों के खिलाफ जाकर नायब सिंह सैनी की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति की गई है. याचिकाकर्ता ने मौजूदा सीएम नायब सैनी की नियुक्ति ,पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे और 5 नए बने मंत्रियों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है.

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया : साथ ही अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि नायब सिंह सैनी मौजूदा सांसद है, उन्हें सैलरी भी भारत सरकार देती है, ऐसे में ये फंड्स का दुरुपयोग है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है और हरियाणा सरकार, भारत सरकार, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करेगा.

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Last Updated : Mar 18, 2024, 9:52 PM IST
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