नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. निर्मला सीतारमण ने कहा कि, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर जीएसटी के मामले पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया जाएगा.
कैंसर की दवाओं और नमकीन स्नैक्स पर टैक्स घटा
कैंसर दवाओं पर जीएसटी दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है. कुछ नमकीन स्नैक्स पर टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है. विदेशी एयरलाइनों को सेवाओं के आयात पर छूट दी गई है.
बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि, परिषद ने सरकार या निजी अनुदान द्वारा वित्तपोषित विशिष्ट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुसंधान एवं विकास सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव रखा है. इसके अतिरिक्त, बैठक में प्रमुख कैंसर दवाओं, ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब (Trastuzumab Deruxtecan, Osimertinib and Durvalumab) पर जीएसटी दरों को कम करने की सिफारिश की गई. उन्होंने कहा कि चालान को सुव्यवस्थित करने और अनुपालन में सुधार करने के लिए व्यवसाय-से-उपभोक्ता (बी2सी) ई-चालान के लिए एक पायलट शुरू किया जाएगा.
बीमा पर
जीवन और स्वास्थ्य बीमा मुद्दों को हल करने के लिए एक नया मंत्री समूह (जीओएम) बनाया जाएगा, जो मौजूदा दर युक्तिकरण जीओएम के साथ मिलकर काम करेगा. यह अक्टूबर 2024 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. एक अन्य जीओएम क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य का अध्ययन करने जा रहा है. जीओएम के सदस्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात हैं.
जीएसटी परिषद नवंबर में होने वाली अपनी अगली बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर कर की दर कम करने पर निर्णय लेगी, यह मुद्दा विपक्षी दलों ने पिछले संसद सत्र में उठाया था. स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर लगाए जाने वाले 18 प्रतिशत कर को कम करने के मामले में राज्यों के बीच व्यापक सहमति बनती दिख रही है, लेकिन बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा खरीदी गई पॉलिसियों पर जीएसटी लगाने जैसे मुद्दों पर अगले महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.
जीएसटी परिषद ने सरकारी संस्था या अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज या आयकर अधिनियम की धारा 35 के तहत अधिसूचित अन्य संस्थान द्वारा सरकारी या निजी अनुदान का उपयोग करके अनुसंधान और विकास सेवाओं की आपूर्ति को छूट देने की सिफारिश की है.
मोटर कारों की कार सीटों के लिए...
इसके अलावा 9401 के अंतर्गत वर्गीकृत कार सीटों पर जीएसटी दर 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 प्रतिशत की जाएगी. मोटरसाइकिल की सीटों के साथ समानता लाने के लिए मोटर कारों की कार सीटों के लिए 28 प्रतिशत की यह समान दर भावी रूप से लागू होगी. इस पर पहले से ही 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू है.
इसके अलावा परिषद ने सीट शेयर के आधार पर हेलीकॉप्टरों द्वारा यात्रियों के परिवहन पर 5 प्रतिशत जीएसटी अधिसूचित करने और पिछली अवधि के लिए जीएसटी को 'जैसा है, जहां है' के आधार पर नियमित करने की सिफारिश की. राजस्व सचिव संजय मल्होत्राने यह भी स्पष्ट किया कि हेलीकॉप्टरों के चार्टर पर 18 फीसदी जीएसटी लागू रहेगा.
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मार्च 2026 से आगे मुआवजा उपकर के मुद्दे पर जीओएम द्वारा निर्णय लिया जाएगा. उनके अनुसार जीओएम ऋण और ब्याज के समायोजन के बाद एकत्र किए गए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये पर निर्णय लेगा. क्षतिपूर्ति उपकर (cess) से जनवरी 2026 तक ऋण और उपकर राशि का समायोजन होने की संभावना है, जबकि उपकर मार्च 2026 तक जारी रहेगा.
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