चंडीगढ़: अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं. किसानों के दिल्ली कूच को लेकर कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गहमागहमी की भी बात सामने आई है. हालांकि किसान अभी भी दिल्ली कूच करने को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं. इस बीच किसान आंदोलन को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा के द्वारा जमकर फटकार लगाई है.
किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा को फटकार: किसान आंदोलन को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब पुलिस को जमकर फटकार लगाई है. इंटरनेट पाबंदी पर हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से एक हफ्ते के अंदर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है कि किन-किन जिलों में इंटरनेट बंद किए गए और उसे बंद करने का क्या कारण रहा. मामले में अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद है.
किसान शुभकरण सिंह की मौत मामले में पंजाब-हरियाणा को नोटिस: इसके साथ ही किसान आंदोलन के दौरान 21 वर्षीय युवक शुभकरण सिंह की मौत पर देरी से FIR पर दर्ज करने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं. आपको बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान शुभकरण की मौत की ज्यूडिशियल इंक्वायरी किए जाने की याचिका को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही आज कोर्ट में यह जानकारी भी दी गई की शुभकरण की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने पोस्टमार्टम डिटेल के बारे में भी पूछा. जिसके बाद कोर्ट में बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है.
दिल्ली कूच करने को लेकर आज किसान ले सकते हैं फैसला: वहीं, दिल्ली कूच करने को लेकर आगामी क्या रणनीति रहने वाली है इसको लेकर किसान आज अहम बैठक करने वाले हैं. इस बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है कि आगामी आंदोलन की रूपरेखा क्या रहने वाली है. इसके साथ ही किसान संगठन यह स्पष्ट कर चुके हैं जब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन जाती है, किसानों के दिल्ली कूच का फैसला बरकरार रहेगा. अब देखना ये है कि आज कि बैठक में किसान क्या फैसला लेने वाले हैं.
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