नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है. दिल्ली पुलिस ने एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर की कोर्ट में UAPA और IPC की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. पुलिस ने करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट फाइल की है.
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 186 और यूएपीए की धारा 13 के तहत अभियोजन चलाने के लिए अनुमति का इंतजार किया जा रहा है. उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस मामले में पूरक चार्जशीट दो हफ्ते के अंदर दाखिल कर दी जाएगी. आज कोर्ट ने इस मामले के सभी छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दिया.
बता दें, 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जुतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.
पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया था कि वो आरोपी नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं. पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. जिसके बाद 22 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था.