नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉल्कर की हत्या मामले में आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्य रिपोर्ट वाली एक पूरक चार्जशीट दाखिल की. अदालत के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि करीब 3,000 पेज का आरोप पत्र मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष दाखिल किया है.
आफताब पूनावाला पर आरोप है कि उसने मई 2022 में राष्ट्रीय राजधानी के महरौली में श्रद्धा वॉल्कर का गला घोंट दिया और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. फिर पहचान से बचने के लिए श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को शहर के विभिन्न इलाकों में बिखेर दिया. आरोपी पूनावाला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) के तहत आरोप लगाया गया है.
अदालत के सूत्रों ने कहा कि आरोप पत्र में मुख्य रूप से गूगल लोकेशन, सर्च हिस्ट्री और अन्य डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्य रिपोर्ट शामिल है. पुलिस ने दावा किया है कि ये सबूत पूनावाला के खिलाफ आरोपों की पुष्टि करते हैं. इससे पहले पूनावाला के खिलाफ पिछले साल जनवरी में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी. बता दें, कि मई 2022 में आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वॉल्कर की लाश के 32 टुकड़े कर उन्हें जंगल में फेंक दिया था. मामले का खुलासा तब हुआ जब श्रद्धा के दोस्त ने उसके पिता को बताया कि कई दिनों से श्रद्धा से संपर्क नहीं हुआ.
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