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केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर नहीं आया फैसला, 9 मई को होगी सुनवाई - Delhi Excise Policy Case

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि उसने जांच में इतना समय क्यों लिया.

Arvind Kejriwal
सीएम अरविंद केजरीवाल (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2024, 12:11 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी को दी गई चुनौती देने वाली याचिरा पर कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इस दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने पर भी विचार किया. हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है. अब 9 मई को सुनवाई होगी.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपराध की राशि 2-3 साल में 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 1100 करोड़ रुपये कैसे हो गई. इसके अलावा कोर्ट ने सवाल किया कि केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ में इतना समय क्यों लिया और सीधे सवाल क्यों नहीं उठाए? इस पर ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष कहा कि डिजिटल एविडेंस नष्ट कर दिए गए हैं.

ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था. इसमें एजेंसी ने दावा किया था कि 36 लोगों ने लगभग 170 से अधिक मोबाइल फोन बदले या नष्ट कर दिए थे और महत्वपूर्ण डिजिटल एविडेंस और मनी ट्रेल को सक्रिय रूप से नष्ट कर दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट के जवाब में क्या बोले एसवी राजू?
राजू ने तर्क दिया कि हवाले के जरिए 100 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था और अन्य राज्यों में खर्च किया गया. उन्होंने दावा किया कि 1100 रुपये अपराध की आय थी. जस्टिस खन्ना ने पूछा, '100 करोड़ रुपये अपराध की आय थी. यह 2 या 3 साल में 1100 करोड़ कैसे हो गई?

इस पर राजू ने जवाब दिया कि मामले में थोक व्यापारी को 590 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि पूरा लाभ अपराध की कमाई नहीं है और इसमें लगभग 338 करोड़ रुपये का अंतर है.

सीएम पर केंद्रित नहीं थी जांच
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जब जांच शुरू हुई तो यह दिल्ली के मुख्यमंत्री पर केंद्रित नहीं थी और शुरुआत में उनसे संबंधित एक भी सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी तो केजरीवाल की भूमिका सामने आई. पीठ ने कहा कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूछताछ में 2 साल लग गए और किसी भी जांच एजेंसी के लिए यह कहना ठीक नहीं है कि उसे इसका खुलासा करने में 2 साल लग गए.

राजू ने तर्क दिया कि यह पाया गया है कि केजरीवाल गोवा चुनाव के दौरान राज्य के एक 7-सितारा होटल में रुके थे और उनका खर्च एक ऐसे व्यक्ति ने उठाया था, जिसने उनसे कैश लिया था. राजू ने जोर देकर कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है.

जांच में क्यों हो रही है देरी?
जस्टिस खन्ना ने राजू से कहा कि मुद्दा सिर्फ ये है कि एजेंसी जांच में देरी क्यों कर रही है. उसने इस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछा. उन्होंने कहा, 'पूछताछ में इतना समय क्यों लगा और सीधे सवाल या प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए.' राजू ने कहा कि मामले को समझने में समय लगता है और जांच अधिकारी जानना चाहते हैं कि आरोपियों ने किस प्रकार की साजिश रची थी.

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि वह अरविंद केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत पर विचार करेगा, क्योंकि वह दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और चुनाव नजदीक हैं. इतना ही नहीं केजरीवाल आदतन या किसी अन्य मामले में शामिल नहीं हैं.

वहीं, इस पर ईडी ने कहा कि ईडी के समन का जवाब न देकर केजरीवाल ने 6 महीने बर्बाद कर दिए. मेहता ने आगे कहा कि केजरीवाल को पहली बार अक्टूबर 2023 में बुलाया गया था. केंद्र का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास विभाग नहीं है और उन्होंने किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए.

बीजेपी कार्यकर्ताओं का सीएम के खिलाफ प्रदर्शन
इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिल्ली के आईटीओ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- रांची ईडी रेड अपडेटः मंत्री के ओएसडी संजीव लाल और नौकर को किया गिरफ्तार, छापेमारी खत्म

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी को दी गई चुनौती देने वाली याचिरा पर कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इस दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने पर भी विचार किया. हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है. अब 9 मई को सुनवाई होगी.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपराध की राशि 2-3 साल में 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 1100 करोड़ रुपये कैसे हो गई. इसके अलावा कोर्ट ने सवाल किया कि केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ में इतना समय क्यों लिया और सीधे सवाल क्यों नहीं उठाए? इस पर ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष कहा कि डिजिटल एविडेंस नष्ट कर दिए गए हैं.

ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था. इसमें एजेंसी ने दावा किया था कि 36 लोगों ने लगभग 170 से अधिक मोबाइल फोन बदले या नष्ट कर दिए थे और महत्वपूर्ण डिजिटल एविडेंस और मनी ट्रेल को सक्रिय रूप से नष्ट कर दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट के जवाब में क्या बोले एसवी राजू?
राजू ने तर्क दिया कि हवाले के जरिए 100 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था और अन्य राज्यों में खर्च किया गया. उन्होंने दावा किया कि 1100 रुपये अपराध की आय थी. जस्टिस खन्ना ने पूछा, '100 करोड़ रुपये अपराध की आय थी. यह 2 या 3 साल में 1100 करोड़ कैसे हो गई?

इस पर राजू ने जवाब दिया कि मामले में थोक व्यापारी को 590 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि पूरा लाभ अपराध की कमाई नहीं है और इसमें लगभग 338 करोड़ रुपये का अंतर है.

सीएम पर केंद्रित नहीं थी जांच
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जब जांच शुरू हुई तो यह दिल्ली के मुख्यमंत्री पर केंद्रित नहीं थी और शुरुआत में उनसे संबंधित एक भी सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी तो केजरीवाल की भूमिका सामने आई. पीठ ने कहा कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूछताछ में 2 साल लग गए और किसी भी जांच एजेंसी के लिए यह कहना ठीक नहीं है कि उसे इसका खुलासा करने में 2 साल लग गए.

राजू ने तर्क दिया कि यह पाया गया है कि केजरीवाल गोवा चुनाव के दौरान राज्य के एक 7-सितारा होटल में रुके थे और उनका खर्च एक ऐसे व्यक्ति ने उठाया था, जिसने उनसे कैश लिया था. राजू ने जोर देकर कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है.

जांच में क्यों हो रही है देरी?
जस्टिस खन्ना ने राजू से कहा कि मुद्दा सिर्फ ये है कि एजेंसी जांच में देरी क्यों कर रही है. उसने इस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछा. उन्होंने कहा, 'पूछताछ में इतना समय क्यों लगा और सीधे सवाल या प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए.' राजू ने कहा कि मामले को समझने में समय लगता है और जांच अधिकारी जानना चाहते हैं कि आरोपियों ने किस प्रकार की साजिश रची थी.

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि वह अरविंद केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत पर विचार करेगा, क्योंकि वह दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और चुनाव नजदीक हैं. इतना ही नहीं केजरीवाल आदतन या किसी अन्य मामले में शामिल नहीं हैं.

वहीं, इस पर ईडी ने कहा कि ईडी के समन का जवाब न देकर केजरीवाल ने 6 महीने बर्बाद कर दिए. मेहता ने आगे कहा कि केजरीवाल को पहली बार अक्टूबर 2023 में बुलाया गया था. केंद्र का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास विभाग नहीं है और उन्होंने किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए.

बीजेपी कार्यकर्ताओं का सीएम के खिलाफ प्रदर्शन
इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिल्ली के आईटीओ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- रांची ईडी रेड अपडेटः मंत्री के ओएसडी संजीव लाल और नौकर को किया गिरफ्तार, छापेमारी खत्म

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