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उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव में कितना दम, जानें संविधान विशेषज्ञ की राय - JAGDEEP DHANKHAR

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया और उन पर पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया. दिल्ली से गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

Constitutional Expert on opposition Resolution to remove Vice President Jagdeep Dhankhar
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 2 hours ago

नई दिल्ली: लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कुर्सी से हटाने का प्रस्ताव संसद के अगले सत्र में लाया जा सकता है. संविधान विशेषज्ञ आचार्य ने ईटीवी भारत से कहा, "उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता. वास्तव में विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ सिर्फ एक प्रस्ताव लाया है, जिसे सदन की विशेष बैठक में या अगले सत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है."

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के प्रस्ताव पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीआई-एम), झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), आम आदमी पार्टी (आप) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सहित 70 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं.

आचार्य ने कहा, "यह महाभियोग प्रस्ताव नहीं है. उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता. यह उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव है. यह सामान्य प्रस्ताव है. अब इसे पेश करने के लिए 14 दिनों की समय सीमा के साथ एक नोटिस दिया गया है."

उन्होंने दोहराया कि 14 दिनों की नोटिस अवधि पूरी होने से पहले नोटिस नहीं लिया जा सकता. आचार्य ने कहा, "नोटिस अवधि पूरी होने के बाद, इस मुद्दे को किसी भी तारीख को उठाया जा सकता है, या तो एक विशेष बैठक होनी चाहिए या इसे इस तथ्य के बाद अगले सत्र में भेज दिया जाएगा कि प्रस्ताव समाप्त नहीं होता है क्योंकि यह एक संवैधानिक प्रस्ताव है, जैसा कि संविधान में प्रावधान है."

...तो प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं होगा
आचार्य ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष के पास सदन में बहुमत नहीं है, तो प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं होगा. मौजूदा समीकरण को देखें तो 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास लगभग 125 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास लगभग 112 सांसदों का समर्थन है.

आचार्य के अनुसार, महाभियोग केवल राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ही लाया जा सकता है.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और संवैधानिक विशेषज्ञ एसपी सिंह ने कहा कि प्रस्ताव कारगर नहीं हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दलों के पास बहुमत नहीं है. सिंह ने कहा, "जब ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है, तो समर्थन पाने के लिए मजबूत कारण की आवश्यकता होती है. राज्यसभा के सभापति की क्या गलती है."

धनखड़ पर संसदीय मानदंडों के उल्लंघन का आरोप

विपक्षी सांसदों ने धनखड़ पर कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों को बार-बार बाधित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने धनखड़ पर 'महत्वपूर्ण मुद्दों' पर पर्याप्त बहस से इनकार करने का भी आरोप लगाया है.

विपक्ष ने दावा किया कि धनखड़ ने संसदीय मानदंडों का उल्लंघन किया है और नोटिस में ऐसे उदाहरणों का जिक्र किया गया है, जब खड़गे के संबोधन के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था. विपक्ष (इंडिया ब्लॉक) ने ऐसे उदाहरणों की ओर भी इशारा किया, जहां धनखड़ ने कथित तौर पर सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की. विपक्ष का यह भी आरोप है कि विवादास्पद बहस के दौरान सभापति ने सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों के प्रति पक्षपात दिखाया.

दिलचस्प बात यह है कि उच्च सदन के सभापति को हटाने के मामले में लोकसभा की भी भूमिका होगी. आचार्य ने कहा, "राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद, इसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए. लोकसभा को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना चाहिए. संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद सभापति को अपना पद खोना पड़ेगा."

लोकसभा में, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 293 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास 238 सीटें हैं.

यह भी पढ़ें- क्या हैं 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के ड्राफ्ट में शामिल प्रस्ताव? जिन्हें पीएम मोदी की कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कुर्सी से हटाने का प्रस्ताव संसद के अगले सत्र में लाया जा सकता है. संविधान विशेषज्ञ आचार्य ने ईटीवी भारत से कहा, "उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता. वास्तव में विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ सिर्फ एक प्रस्ताव लाया है, जिसे सदन की विशेष बैठक में या अगले सत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है."

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के प्रस्ताव पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीआई-एम), झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), आम आदमी पार्टी (आप) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सहित 70 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं.

आचार्य ने कहा, "यह महाभियोग प्रस्ताव नहीं है. उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता. यह उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव है. यह सामान्य प्रस्ताव है. अब इसे पेश करने के लिए 14 दिनों की समय सीमा के साथ एक नोटिस दिया गया है."

उन्होंने दोहराया कि 14 दिनों की नोटिस अवधि पूरी होने से पहले नोटिस नहीं लिया जा सकता. आचार्य ने कहा, "नोटिस अवधि पूरी होने के बाद, इस मुद्दे को किसी भी तारीख को उठाया जा सकता है, या तो एक विशेष बैठक होनी चाहिए या इसे इस तथ्य के बाद अगले सत्र में भेज दिया जाएगा कि प्रस्ताव समाप्त नहीं होता है क्योंकि यह एक संवैधानिक प्रस्ताव है, जैसा कि संविधान में प्रावधान है."

...तो प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं होगा
आचार्य ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष के पास सदन में बहुमत नहीं है, तो प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं होगा. मौजूदा समीकरण को देखें तो 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास लगभग 125 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास लगभग 112 सांसदों का समर्थन है.

आचार्य के अनुसार, महाभियोग केवल राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ही लाया जा सकता है.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और संवैधानिक विशेषज्ञ एसपी सिंह ने कहा कि प्रस्ताव कारगर नहीं हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दलों के पास बहुमत नहीं है. सिंह ने कहा, "जब ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है, तो समर्थन पाने के लिए मजबूत कारण की आवश्यकता होती है. राज्यसभा के सभापति की क्या गलती है."

धनखड़ पर संसदीय मानदंडों के उल्लंघन का आरोप

विपक्षी सांसदों ने धनखड़ पर कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों को बार-बार बाधित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने धनखड़ पर 'महत्वपूर्ण मुद्दों' पर पर्याप्त बहस से इनकार करने का भी आरोप लगाया है.

विपक्ष ने दावा किया कि धनखड़ ने संसदीय मानदंडों का उल्लंघन किया है और नोटिस में ऐसे उदाहरणों का जिक्र किया गया है, जब खड़गे के संबोधन के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था. विपक्ष (इंडिया ब्लॉक) ने ऐसे उदाहरणों की ओर भी इशारा किया, जहां धनखड़ ने कथित तौर पर सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की. विपक्ष का यह भी आरोप है कि विवादास्पद बहस के दौरान सभापति ने सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों के प्रति पक्षपात दिखाया.

दिलचस्प बात यह है कि उच्च सदन के सभापति को हटाने के मामले में लोकसभा की भी भूमिका होगी. आचार्य ने कहा, "राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद, इसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए. लोकसभा को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना चाहिए. संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद सभापति को अपना पद खोना पड़ेगा."

लोकसभा में, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 293 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास 238 सीटें हैं.

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