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सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

delhi excise policy case: शराब नीति घोटाला से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने 15 हजार रुपये के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 16, 2024, 10:09 AM IST

Updated : Mar 16, 2024, 2:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से समन पर पेश नहीं होने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक लाख रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की है. बता दें कि 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.

दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में है. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है. संजय सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका है, जिसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है. मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है.

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश हुए. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को आज पेश होने का आदेश दिया था. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में याचिका दायर किया था जिसे सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अनुमति लेनी होगी. किसी भी लोकसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होती है. उन्होंने कहा था कि एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दूसरा समन जारी करने से पहले केजरीवाल के पहले समन जारी होने के समय के जवाब पर गौर नहीं किया.

ये भी पढ़ें : CM केजरीवाल को राहत नहीं, आज कोर्ट में होंगे पेश, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से समन पर पेश नहीं होने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक लाख रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की है. बता दें कि 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.

दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में है. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है. संजय सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका है, जिसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है. मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है.

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश हुए. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को आज पेश होने का आदेश दिया था. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में याचिका दायर किया था जिसे सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अनुमति लेनी होगी. किसी भी लोकसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होती है. उन्होंने कहा था कि एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दूसरा समन जारी करने से पहले केजरीवाल के पहले समन जारी होने के समय के जवाब पर गौर नहीं किया.

ये भी पढ़ें : CM केजरीवाल को राहत नहीं, आज कोर्ट में होंगे पेश, जानें क्या है पूरा मामला

Last Updated : Mar 16, 2024, 2:57 PM IST
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