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नागालैंड के 8 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA - Centre extends AFSPA in 8 districts - Centre Extends AFSPA In 8 Districts

Centre Extends AFSPA In 8 Districts : केंद्र सरकार ने नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को छह महीने के लिए 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया. इसके साथ ही केंद्र ने इन क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया. गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की.

Centre extends AFSPA in 8 districts
प्रतीकात्मक तस्वीर.
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By ANI

Published : Mar 28, 2024, 10:37 AM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नागालैंड के आठ जिलों और पांच जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को बढ़ा दिया है. उन्हें कुछ समय के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की कि नागालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में एएफएसपीए को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

इसके अलावा, एएफएसपीए को नागालैंड के पांच जिलों में 21 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है. ये इलाके हैं जुन्हेबोटो और मोकोकचुंग जिलों में प्रत्येक में छह पुलिस स्टेशन; कोहिमा में पांच पुलिस स्टेशन; वोखा में तीन पुलिस स्टेशन; और लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन.

इन 21 पुलिस स्टेशनों में कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केजोचा पुलिस स्टेशन शामिल हैं; मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन; लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन; वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन; और जुन्हेबोटो जिले में घटाशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनातो पुलिस स्टेशन.

अधिसूचना में कहा गया है कि नागालैंड में दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिले और नागालैंड के क्षेत्र

  1. कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केजोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.
  2. मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन.
  3. लॉन्गलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन.
  4. वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन.
  5. घटाशी, पुघोबोटो , जुन्हेबोटो जिले के सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशनों को 1 अप्रैल, 2023 से छह महीने की अवधि के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है.

केंद्र ने नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की आगे की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया. इससे पहले, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागालैंड राज्य के पांच अन्य जिलों में आठ जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था. एएफएसपीए सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने के साथ-साथ कुछ अन्य कार्रवाई करने का अधिकार देता है.

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इसके अलावा, एएफएसपीए को नागालैंड के पांच जिलों में 21 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है. ये इलाके हैं जुन्हेबोटो और मोकोकचुंग जिलों में प्रत्येक में छह पुलिस स्टेशन; कोहिमा में पांच पुलिस स्टेशन; वोखा में तीन पुलिस स्टेशन; और लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन.

इन 21 पुलिस स्टेशनों में कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केजोचा पुलिस स्टेशन शामिल हैं; मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन; लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन; वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन; और जुन्हेबोटो जिले में घटाशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनातो पुलिस स्टेशन.

अधिसूचना में कहा गया है कि नागालैंड में दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिले और नागालैंड के क्षेत्र

  1. कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केजोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.
  2. मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन.
  3. लॉन्गलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन.
  4. वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन.
  5. घटाशी, पुघोबोटो , जुन्हेबोटो जिले के सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशनों को 1 अप्रैल, 2023 से छह महीने की अवधि के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है.

केंद्र ने नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की आगे की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया. इससे पहले, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागालैंड राज्य के पांच अन्य जिलों में आठ जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था. एएफएसपीए सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने के साथ-साथ कुछ अन्य कार्रवाई करने का अधिकार देता है.

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