नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है.सरकार ने मनरेगा मजदूरी दरों में 3 से 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है. इस संबंध में अधिसूचना गुरुवार (28 मार्च) को घोषित की गई. बढ़ी हुई वेतन दरें लोकसभा चुनाव से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हैं. मनरेगा श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगी. नई दरों के मुताबिक अब हर राज्य में श्रमिकों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी. गोवा में मजदूरी दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है. गोवा में सबसे ज्यादा 10.56 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3.04 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
सरकार की तरफ से यह कदम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 के लिए मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की घोषणा के बाद आया है. FY24 के लिए बजट अनुमान 60,000 करोड़ रुपये आंका गया था, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम है, हालांकि इस वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में परिव्यय बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था.
बता दें, गोवा में वर्तमान मजदूरी दर में 10.56 प्रतिशत की अधिकतम बढ़त देखी गई है. जिससे वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए मजदूरी 356 रुपये प्रति दिन हो गई है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में यह प्रतिदिन 322 रुपये थी. इस बीच, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे कम 3.04 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो मौजूदा 230 रुपये से बढ़कर 237 रुपये प्रति दिन हो गई है.
एनआरईजीएस मजदूरी की उच्चतम दर जो कि 374 रुपये प्रति दिन है, हरियाणा के लिए आवंटित की गई है, जबकि सबसे कम एनआरईजीएस मजदूरी जो कि 234 रुपये प्रति दिन है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए तय की गई है.अधिसूचना के अनुसार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित तीन अन्य राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनआरईजीएस मजदूरी में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की है.
जानिए कौन-कौन से राज्य में कितना मिलेगा मजदूरी का पैसा
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी का आदेश दिया है. इसके मुताबिक, हरियाणा और सिक्किम में सबसे ज्यादा 374 रुपये वेतन मिलेगा. अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम मजदूरी 234 रुपये है। केरल में इसे 333 रुपये से बढ़ाकर 349 रुपये कर दिया गया है.
आंध्र प्रदेश 300, असम 249, बिहार 245, छत्तीसगढ़ 243, गोवा 356, गुजरात 280, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र 295, हिमाचल प्रदेश गैर हिमाचल प्रदेश 236, जम्मू और कश्मीर 259, लद्दाख 259, झारखंड 245, कर्नाटक 349. केरल 346, मध्य प्रदेश 243, महाराष्ट्र 297, मणिपुर 272, मेघालय 254, मिजोरम 266, ओडिशा 254, पंजाब 322, राजस्थान 266, सिक्किम 249, सिक्किम की 3 पंचायतों में 374, तमिलनाडु 319, तेलंगाना 242, उत्तराखंड 237, पश्चिम बंगाल 250, अंतमान जिला 32 9, निकोबार संशोधित वेतन संरचना जिला 347, दादरा नगर हवेली 324, दमन और दीव 324, लक्षद्वीप 315 और पुडुचेरी 319 है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी.