नई दिल्ली: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है. आरोप पत्र 38 उम्मीदवारों और अन्य व्यक्तियों सहित 78 आरोपियों के खिलाफ दायर किया गया है. सीबीआई ने अदालत को बताया कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी का इंतजार है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर 6 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए अनुमति का इंतजार किया जा रहा है. 31 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था. जिसके बाद सीबीआई ने आज चार्जशीट दाखिल किया.
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बता दें कि 7 मार्च को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था. अमित कात्याल अभी अंतरिम जमानत पर है. इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है.
सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.
बता दें, सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.
लैंड फॉर जॉब मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर ईडी के ज्वायंट डायरेक्टर तलब
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर ईडी को फटकार उसके ज्वाइंट डायरेक्टर को तलब किया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर को केस के सभी रिकॉर्ड के साथ 6 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई.
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