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RG Kar Case: पीड़िता की फोटो पोस्ट कर किए भद्दे कमेंट, HC सख्त, CBI को जांच का निर्देश - Kolkata Rape Murder Case

Calcutta HC Kolkata Rape Murder Case : कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को कोलकाता रेप-मर्डर की पीड़िता की तस्वीर का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

High Court orders CBI to submit report on comment made on social media using RG Kar victim's photo
कलकत्ता हाईकोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 5, 2024, 7:53 PM IST

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म-हत्या की शिकार हुई पीड़िता की तस्वीर का इस्तेमाल कर टिप्पणी करने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने सीबीआई को आरोपों की जांच के बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

वकील सुभब्रत चौधरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर शिकायत की है कि कुछ युवा फेसबुक पर पीड़िता की तस्वीर का इस्तेमाल कर टिप्पणी कर रहे हैं. वकील ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

वकील सुभब्रत चौधरी पर याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस टीएस शिवगणनम ने कहा कि जिस तरह की टिप्पणियां शेयर की गई हैं, उन्हें समाज का कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता. इसके बाद उन्होंने सीबीआई के संयुक्त निदेशक को शिकायतकर्ता के आरोपों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को तय की है.

गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने आदेश दिया था कि पीड़िता का नाम या तस्वीर का इस्तेमाल करके कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई अदालत के आदेश की अवहेलना करता है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं. इसके बावजूद आरोप लगाया गया है कि पीड़िता का नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- कोलकाता में हजारों लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरे, पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म-हत्या की शिकार हुई पीड़िता की तस्वीर का इस्तेमाल कर टिप्पणी करने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने सीबीआई को आरोपों की जांच के बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

वकील सुभब्रत चौधरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर शिकायत की है कि कुछ युवा फेसबुक पर पीड़िता की तस्वीर का इस्तेमाल कर टिप्पणी कर रहे हैं. वकील ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

वकील सुभब्रत चौधरी पर याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस टीएस शिवगणनम ने कहा कि जिस तरह की टिप्पणियां शेयर की गई हैं, उन्हें समाज का कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता. इसके बाद उन्होंने सीबीआई के संयुक्त निदेशक को शिकायतकर्ता के आरोपों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को तय की है.

गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने आदेश दिया था कि पीड़िता का नाम या तस्वीर का इस्तेमाल करके कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई अदालत के आदेश की अवहेलना करता है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं. इसके बावजूद आरोप लगाया गया है कि पीड़िता का नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं.

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