नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को 23 मार्च तक के लिए ED की हिरासत में भेज दिया. स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया. ED ने कविता की 10 दिनों की हिरासत की मांग की थी. पेशी के बाद सुनवाई के दौरान कविता के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि ये पावर का बेजा इस्तेमाल है.
उन्होंने कहा कि कविता की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है जिसने कविता को निरोधात्मक कार्रवाई से सुरक्षा दी है. इस पर ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश नहीं हो तब तक अनुमान लगाना ठीक नहीं है. अखबार की खबरों को आधार नहीं बनाया जा सकता है. हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अंडरटेकिंग का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. साक्ष्यों को नष्ट किया गया है. ईडी कविता से उन दो लोगों के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कराना चाहती है जिनके बयान पहले दर्ज किए जा चुके हैं.
जांच में बाधा डाल रहे थे कुछ लोगः हुसैन ने कहा कि गिरफ्तारी मेमो में शाम 5 बजकर 20 मिनट का समय दर्ज है. ईडी ने तुरंत ही गिरफ्तारी की वजह बता दिया. उन्होंने गिरफ्तारी मेमो 20 मिनट पढ़ा. अगर कोई ये कह रहा है कि गिरफ्तार सूर्यास्त के बाद हुई तो ये गलत है. छापे के दौरान करीब 20 लोग घुस गए और सर्च ऑपरेशन में बाधा डालने की कोशिश की. हुसैन ने कहा कि जिनके बयान दर्ज हुए हैं उन्होंने कहा कि इंडोस्पिरिट्स के जरिए 33 फीसदी लाभ मैडम को पहुंचता था. मैडम का नाम पूछने पर कविता के बारे में पता चला. उन्होंने कहा कि पहले समन के बाद पांच में से चार मोबाइल फॉर्मेट कर दिए गए.
कल हुई थी गिरफ्तारीः वहीं, कोर्ट में पेशी के लिए पहुंची कविता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है. ED ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. इसके पहले जांच एजेंसी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं. कविता ने सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी के समन को चुनौती दी थी लेकिन कोई राहत नहीं मिली.
ईडी के मुताबिक, कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. इस मामले में सीबीआई ने कविता के सीए बुचीबाबु गोरांटला को 8 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने बुचीबाबु को शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भूमिका निभाने और हैदराबाद स्थित थोक व खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मामले में बुचीबाबु को 6 मार्च 2023 को जमानत मिली थी.
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