नई दिल्लीः भाजपा नेता बृज भूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही और FIR को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गुरुवार को न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी. सिंह पर यौन उत्पीड़न और पांच महिला पहलवानों का शील भंग करने का आरोप लगाया गया है. ट्रायल कोर्ट ने माना था कि सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है.
इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में 26 जुलाई से ट्रायल शुरू हो चुका है. 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और दूसरे सह आरोपी विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. दोनों ने मामले में कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई गलती नहीं की है तो मानने का सवाल ही नहीं है.
10 मई ट्रायल कोर्ट में तय हुआ था आरोपः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. जबकि, एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में उनको बरी कर दिया था. वहीं, सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
15 जून 2023 को दाखिल हुई थी चार्जशीटः 7 जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है.