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'उत्तराखंड में सिर्फ महिला और पुरुष के बीच हो सकता है विवाह', UCC चर्चा में सीएम धामी ने किया ऐलान - Homosexual Marriage Ban in UCC

उत्तराखंड में समलैंगिक विवाह पर बड़ा फैसला लिया गया है. यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर बोलते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड में सिर्फ महिला और पुरुष के बीच ही विवाह हो सकेगा.

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उत्तराखंड में समलैंगिक विवाह पर रोक
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 7, 2024, 6:21 PM IST

Updated : Feb 8, 2024, 6:07 AM IST

देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड में समलैंगिक विवाह पर पूरी तरह से रोक लगी दी गई है. सीएम धामी ने आज विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल-2024 पर चर्चा के दौरान संबोधन में ये बात कही कि उत्तराखंड में सिर्फ महिला और पुरुष के बीच ही विवाह हो सकता है. उन्होंने कहा कि, यूसीसी के जरिए समाज की विसंतियों को दूर किया जाएगा.

सीएम ने कहा कि,

इस संहिता में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि विवाह केवल और केवल एक पुरुष व एक महिला के मध्य ही हो सकता है. ऐसा करके हमने समाज को एक स्पष्टता देने व देश की संस्कृति को भी बचाने का काम किया है.

दुनिया में कई देशों में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिली है. ऐसे देशों की संख्या 33 के आसपास है. इन सभी देशों में ज्यादातर देशों में कानूनी प्रक्रिया के बाद ये अधिकार मिला है. इन देशों में ऑस्ट्रिया, ताइवान, कोलंबिया, अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, क्यूबा, डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, माल्टा, फिनलैंड, ब्रिटेन शामिल हैं. भारत की अगर बात करें तो अभी तक समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अनुमति नहीं दी है. अब उत्तराखंड में इसे लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में इसे लेकर प्रावधान किया है. अब उत्तराखंड में समलैंगिक विवाह पर रोक लगा दी गई है. सीएम धामी ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान इसका ऐलान किया

सीएम धामी ने कहा जिस प्रकार से इस देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा अपने किनारे बसे सभी प्राणियों को बिना भेदभाव के अभिसिंचित करती है, इस सदन से निकलने वाली समान अधिकारों की ये गंगा हमारे सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा जब हम समान मन की बात करते हैं तो उसका यह अर्थ ये बिलकुल नहीं है कि हम सभी के कार्यों में एकरूपता हो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम सभी समान विचार और व्यवहार द्वारा विधि सम्मत कार्य करें.

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देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड में समलैंगिक विवाह पर पूरी तरह से रोक लगी दी गई है. सीएम धामी ने आज विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल-2024 पर चर्चा के दौरान संबोधन में ये बात कही कि उत्तराखंड में सिर्फ महिला और पुरुष के बीच ही विवाह हो सकता है. उन्होंने कहा कि, यूसीसी के जरिए समाज की विसंतियों को दूर किया जाएगा.

सीएम ने कहा कि,

इस संहिता में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि विवाह केवल और केवल एक पुरुष व एक महिला के मध्य ही हो सकता है. ऐसा करके हमने समाज को एक स्पष्टता देने व देश की संस्कृति को भी बचाने का काम किया है.

दुनिया में कई देशों में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिली है. ऐसे देशों की संख्या 33 के आसपास है. इन सभी देशों में ज्यादातर देशों में कानूनी प्रक्रिया के बाद ये अधिकार मिला है. इन देशों में ऑस्ट्रिया, ताइवान, कोलंबिया, अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, क्यूबा, डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, माल्टा, फिनलैंड, ब्रिटेन शामिल हैं. भारत की अगर बात करें तो अभी तक समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अनुमति नहीं दी है. अब उत्तराखंड में इसे लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में इसे लेकर प्रावधान किया है. अब उत्तराखंड में समलैंगिक विवाह पर रोक लगा दी गई है. सीएम धामी ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान इसका ऐलान किया

सीएम धामी ने कहा जिस प्रकार से इस देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा अपने किनारे बसे सभी प्राणियों को बिना भेदभाव के अभिसिंचित करती है, इस सदन से निकलने वाली समान अधिकारों की ये गंगा हमारे सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा जब हम समान मन की बात करते हैं तो उसका यह अर्थ ये बिलकुल नहीं है कि हम सभी के कार्यों में एकरूपता हो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम सभी समान विचार और व्यवहार द्वारा विधि सम्मत कार्य करें.

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Last Updated : Feb 8, 2024, 6:07 AM IST
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