नई दिल्ली : विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को टाटा समूह के नियंत्रण वाली एअर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यह जुर्माना उड़ान सेवा अवधि सीमित करने और चालक दल के लिए थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जनवरी में एअर इंडिया का मौके पर ऑडिट किया था. इस दौरान जमा किए गए सबूतों के आधार पर यह फैसला किया गया है.
नियामक ने एक बयान में कहा, 'रिपोर्टों और सबूतों के विश्लेषण से पता चला कि एअर इंडिया लिमिटेड ने कुछ मामलों में 60 साल से अधिक उम्र के दोनों चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान भरी थी.' बयान के मुताबिक एयरलाइन ने चालक दल को पर्याप्त साप्ताहिक आराम तथा लंबी उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम देने में कोताही बरती.
नियामक ने एक मार्च को उल्लंघनों के संबंध में एअर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस नोटिस पर एयरलाइन के जवाब को संतोषजनक नहीं पाया गया. 'रिपोर्टों और सबूतों के विश्लेषण से पता चला है कि एअर इंडिया लिमिटेड ने कुछ मामलों में 60 साल से अधिक उम्र के दोनों फ्लाइट क्रू के साथ उड़ानें संचालित कीं.' ... ऑपरेटर को पर्याप्त साप्ताहिक आराम, पर्याप्त आराम प्रदान करने में भी कमी पाई गई. नियामक ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'अल्ट्रा-लॉन्ग रेंज फ्लाइट से पहले और बाद में और फ्लाइट क्रू को लेओवर पर पर्याप्त आराम, जो एफडीटीएल से संबंधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन करता है.'