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পুনৰ গোচৰ ৰুজু হোৱা আশংকা ছলমান খানৰ বিৰুদ্ধে

মঙলবাৰে জোধপুৰ কৃষ্ণষাড় হৰিণ চিকাৰত ব্যৱহৃত অস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ হেৰোৱা বুলি মিছা শপত পত্ৰ দিয়া সন্দৰ্ভত শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল ৷ য'ত ছলমানৰ অধিবক্তাই ন্যায়ালয়ত মন্তব্য কৰে যে, ছলমান খানে কোনো এনে মন্তব্য কৰা নাছিলে যাৰ বাবে তেওঁ মিছা শপত গ্ৰহণ পত্ৰ দিবলগীয়া হৈছে

পুনৰ গোচৰ ৰুজু হোৱা আশংকা ছলমানৰ বিৰুদ্ধে
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Published : Jun 12, 2019, 1:31 PM IST

নিউজ ডেস্ক, 12 জুন: পুনৰ গোচৰৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বলিউডৰ ডাবাংগ ছলমান খান ৷ 1998 চনৰ জোধপুৰত কৃষ্ণষাড় হৰিণ চিকাৰৰ ঘটনাত অন্য এক গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ আশংকা অভিনেতা গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৷ উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে জোধপুৰৰ কৃষ্ণষাড় হৰিণ চিকাৰত ব্যৱহৃত অস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ হেৰোৱা বুলি মিছা শপত পত্ৰ দিয়া সন্দৰ্ভত শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল ৷ য'ত ছলমানৰ অধিবক্তা ন্যায়ালয়ত মন্তব্য কৰে যে,ছলমান খানে কোনো এনে মন্তব্য কৰা নাছিলে যাৰ বাবে তেওঁ মিছা শপত গ্ৰহণ পত্ৰ দিবলগীয়া হৈছে ৷ আনহাতে,যদিহে জনপ্ৰিয় অভিনেতা গৰাকীয়ে মিছা শপত পত্ৰ দি ন্যায় ব্যৱস্থাক বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হ'লে পুনৰ এক নতুন গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ছলমান খানৰ বিৰুদ্ধে ৷ আনহাতে, সুদীৰ্ঘ 13বছৰ ধৰি চলি অহা গোচৰৰ পুনৰ শুনানি 17 জুনত হ'ব বুলি সদৰী কৰে ন্যায়ালয়ে ৷

পুনৰ গোচৰ ৰুজু হোৱা আশংকা ছলমানৰ বিৰুদ্ধে

নিউজ ডেস্ক, 12 জুন: পুনৰ গোচৰৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বলিউডৰ ডাবাংগ ছলমান খান ৷ 1998 চনৰ জোধপুৰত কৃষ্ণষাড় হৰিণ চিকাৰৰ ঘটনাত অন্য এক গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ আশংকা অভিনেতা গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৷ উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে জোধপুৰৰ কৃষ্ণষাড় হৰিণ চিকাৰত ব্যৱহৃত অস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ হেৰোৱা বুলি মিছা শপত পত্ৰ দিয়া সন্দৰ্ভত শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল ৷ য'ত ছলমানৰ অধিবক্তা ন্যায়ালয়ত মন্তব্য কৰে যে,ছলমান খানে কোনো এনে মন্তব্য কৰা নাছিলে যাৰ বাবে তেওঁ মিছা শপত গ্ৰহণ পত্ৰ দিবলগীয়া হৈছে ৷ আনহাতে,যদিহে জনপ্ৰিয় অভিনেতা গৰাকীয়ে মিছা শপত পত্ৰ দি ন্যায় ব্যৱস্থাক বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হ'লে পুনৰ এক নতুন গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ছলমান খানৰ বিৰুদ্ধে ৷ আনহাতে, সুদীৰ্ঘ 13বছৰ ধৰি চলি অহা গোচৰৰ পুনৰ শুনানি 17 জুনত হ'ব বুলি সদৰী কৰে ন্যায়ালয়ে ৷

পুনৰ গোচৰ ৰুজু হোৱা আশংকা ছলমানৰ বিৰুদ্ধে
Intro:
जोधपुर। बॉलीवुड कलाकार सलमान खान पर जोधपुर में एक और मुकदमे की तलवार लटक गई है। सलमान खान द्वारा 1998 के हिरण शिकार मामले के दौरान अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के लिए दिए गए झूठे शपथ पत्र के मामले पर मंगलवार को सीजेएम ग्रामीण में सुनवाई के दौरान सलमान खान के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि सलमान खान का किसी भी तरह का यह मंतव्य नहीं था कि वह झूठा शपथ पत्र दे, ऐसे में उसके विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करना न्यायोचित नही है।  करीब 13 साल तक इस मामले में चली सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार को इस पर 17 जून को निर्णय जारी करना तय कर दिया है। अगर इस मामले में अदालत सलमान को झूठा शपथपत्र देकर गुमराह करने के अभियोजन के आरोप को मान लेती है तो सलमानखान के खिलाफ जोधपुर में एक और मामला दर्ज हो जाएगा। इसके बाद फिर इस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील और सुनवाई के दौर चलेगा। यही कारण है कि सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने मंगलवार को कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल का शपथपत्र देकर गुमराह करने का मंतव्य नही था। खास बात यह भी है कि सलमान खान ने जिस हथियार के लाइसेंस के लिए शपथ पत्र दिया था उस लाइसेंस के मामले में अदालत उसे बरी कर चुकी है लेकिन शपथ पत्र को झूठा बताने वाले प्रार्थना पत्र पर निर्णय अब हो रहा है।


7 साल की सजा का है प्रावधान


झूठे शपथ पत्र तथा झूठी गवाही देने पर ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 340 के तहत शिकायत की जाती है ऐसे गवाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत मुकदमा चलाया जाता है इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल कैद की सजा का प्रावधान है अगर 17 जून को कोर्ट सलमान के खिलाफ मामला चलाने के आदेश जारी कर देता है तो इस तरह की सजा की तलवार सलमानखान पर लटक सकती है।



लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिया था, बताया गुम हो गया

20 साल पहले जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान हुए शिकार प्रकरण में सलमान की और से हथियारों के लाइसेंस खो जाने को लेकर  शपथ पत्र पेश किया गया था। जबकि बाद में पता चला कि लाइसेंस मुम्बई पुलिस कमिश्नर में पास नवीनीकरण के लिए जमा था। इस पर 

अभियोजन ने इस शपथपत्र को झूठा बताते हुए कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दंड प्रक्रिया सहिंता 340 के तहत कारवाही करने का प्रार्थना पत्र 2006 में पेश किया था। जिस 13 साल सुनवाई चली।


तीन मामलों में हो रखी है सजा

1998 में सलमान खान के खिलाफ हिरण शिकार के 3 व आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज किया गया था आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें गत वर्ष बरी कर दिया गया जबकि शिकार के तीन मामलों में कोर्ट में सलमान खान को दोषी करार देते हुए सजा सुना रखी है इसमें से एक मामले में हाईकोर्ट से भी वह बरी हो चुका है जबकि शेष दो अन्य मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित है हाईकोर्ट में जिस मामले में सलमान खान को बरी किया है उसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है।










Body:बाईट हस्तीमल सारस्वत, अधिवक्ता सलमान खान


Conclusion:
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