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नाबालिग से दुराचार और हत्या करने वाले दरिंदे को मिली आजीवन कारवास की सजा

काशीपुर में नाबालिग लड़की से दुराचार कर निर्मम हत्या के मामले में  जिला कोर्ट ने सजा का एलान किया है. पाक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने आरोपी को दुराचार और हत्या का अपराधी घोषित किया.

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Published : Feb 16, 2019, 11:24 PM IST

दुष्कर्म कर हत्या मामले में आरोपी को सजा.

उधम सिंह नगर: नाबालिग लड़की से दुराचार कर निर्मम हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने सजा का एलान किया है. न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान ने मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.


जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला काशीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग अपने नाना और दो छोटी बहनों के साथ 9 सितंबर 2017 की शाम को खेत में चारा काटने गई थी. कुछ देर बाद लड़की के नाना और बहन वापस घर आ गये. जिसके बाद वहां लड़की को अकेला पाकर 22 वर्षीय परविंदर सिंह ने उसके साथ दुराचार किया.


जब नाबालिग लड़की के परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने पास के गन्ने के खेतों में जाकर देखा तो वहां नग्न अवस्था में नाबालिग का शव पड़ा था. साथ ही उसके पास घास काटने वाली दरांती मिली जिस पर खून लगा हुआ था. परिजनों ने परविंदर सिंह के खिलाफ हत्या और दुराचार का मुकदमा दर्ज करवाया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खून के नमूनों के साथ आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया. जिसके बाद जिला न्यायालय में मुकदमा चला.


जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 17 गवाह पेश कर दुराचार व हत्या का आरोप सिद्ध किया. पाक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने परविंदर सिंह को दुराचार और हत्या का अपराधी घोषित किया. न्यायाधीश विजयलक्ष्मी ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. न्यायाधीश ने जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत राशि नाबालिग के माता-पिता को देने के आदेश भी दिए हैं.

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