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दोस्त के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मामूली बात पर उतार दिया था मौत के घाट

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Published : Dec 22, 2022, 8:04 PM IST

दोस्त की हत्या मामले में जिला सत्र न्यायालय ने फैसला (District Sessions Court verdict in murder case) सुनाया है. कोर्ट ने मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment for the accused) सुनाई है. साथ ही 10 हजार के जुर्माने का प्रावधान (Provision of fine of 10 thousand) भी किया गया है.

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दोस्त के मर्डर केस में जिला सत्र कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास

रुद्रपुर: मामूली बात से नाराज दोस्त ने दोस्त की पत्थर से सर कुचल कर हत्या करने के मामले में जिला (District Sessions Court verdict in murder case) एवं सत्र न्यायाधीस प्रेम सिंह खिमाल ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही मामले में 10 हजार का जुर्माना (Provision of fine of 10 thousand) भी लगाया गया गया है. कोर्ट के समक्ष ज़िला शासकीय अधिवक्ता नन्दन सिंह धामी ने 12 गवाह पेश किए गए.

ग्राम रतनपुरी जिला मुज़फ़्फ़रनगर निवासी सोनू सोम ने ट्रांज़िट कैम्प थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई रोहित कुमार सिडकुल स्थित ललित इन्टर प्राइजेज इण्डोरेनस कम्पनी में सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत था. वह अपने मित्र सत्येन्द्र सिंह निवासी लम्बाखेडा थाना टांडा बादली ज़िला रामपुर के साथ ट्रॉजिट कैम्प में किराए के मकान में रहते थे. 12 दिसंबर 2018 की शाम दोनों दोस्त ज्येष्ठा कालोनी में अपने दोस्त महेश के पुत्र की जन्मदिन की पार्टी में गये थे. जहां से लौटते समय दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया.

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इस दौरान सत्येन्द्र ने रोहित की निर्मम हत्या कर पत्थर से उसका सिर व चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया. अगले ही दिन पुलिस ने सत्येन्द्र को गिरफ़्तार कर लिया. विशेष बात यह रही कि उस समय उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो हत्या करते समय पहने थे. फ़ोरेंसिक जांच में उसके कपड़ों पर लगा खून मृतक के खून से मैच हो गया. साथ ही उसका डीएनए भी मैच हो गया. आरोपी के विरूद्ध ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल के न्यायालय में मुक़दमा चला. जिसमें ज़िला शासकीय अधिवक्ता नन्दन सिंह धामी द्वारा 12 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया. जिसके बाद आज ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में सजा सुनाई.

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