रुद्रपुर:नाबालिग को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही ₹50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को 4 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है.
नाबालिग को बहलाकर ले गया दो बच्चों का बाप, फिर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना - ऊधमसिंह नगर पुलिस न्यूज
Rape with Minor Girl in Rudrapur रुद्रपुर में नाबालिग को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को विभिन्न धाराओं में भी सजा सुनाई गई है. पढ़ें पूरी खबर..
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Sep 23, 2023, 6:55 PM IST
बता दें कि, बाजपुर थाना पुलिस को पीड़िता के पिता ने तहरीर देते हुए बताया था कि 10 अगस्त 2020 की दोपहर को वह अपनी बेटी के साथ बाजार खरीददारी करने के लिए गए थे, तभी एक फार्म हाउस में काम करने वाला सतीश यादव उनकी नाबालिग बेटी को बहलाकर भगा ले गया. सतीश यादव शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं. उनका आरोप था कि उनकी बेटी को भगाकर ले जाने में सतीश के भैया और भाभी का हाथ है. इससे पहले आरोपी 8 अगस्त को फार्म हाउस से अपना सामान ले जा चुका था. जब उन्होंने सतीश से संपर्क किया, तो वह खुद की लोकेशन बरेली, तो कभी सितारगंज बता रहा था.
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पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 14 अगस्त 2020 को महेशपुरा थाना बाजपुर से गिरफ्तार किया, साथ ही आरोपी के कब्जे से नाबालिग को भी बरामद किया गया. नाबालिग का मेडिकल कराने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई. मामला जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. इस दौरान एडीजीसी विकास गुप्ता ने 8 गवाह पेश किए. इसके बाद पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी सतीश यादव को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही धारा 363 में 4 वर्ष के कारावास समेत 10 हजार का अर्थदंड लगाया गया है. इसके अलावा धारा 366 में भी 5 वर्ष के कठोर कारावास समेत 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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