रुद्रप्रयागःनाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को आखिरकार सजा मिल गई है. जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशीष नेगी की ओर से पैरवी की गई.
लोक अभियोजक के मुताबिक, 16-17 मार्च 2021 को आरोपी अनूप सिंह ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई. घटना की जानकारी 8 माह बाद पीड़ित के परिजनों को उसकी बहन से मिली. जिस पर पीड़िता के पिता ने 1 दिसंबर 2021 को थाना गुप्तकाशी में आरोपी के खिलाफ एक लिखित तहरीर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला पंजीकृत किया था.
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