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कोटद्वार की सीमा में प्रवासियों के प्रवेश के लिए बने नए नियम - SDM Yogesh Mehra

कोटद्वार एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि अब प्रवासियों को लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं. बाहर से आने वाले प्रवासियों को 7 दिन क्वारंटाइन सेंटर में बिताने होंगे. उसके बाद 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा.

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प्रवासियों पर नए नियम

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Published : Jun 12, 2020, 6:54 PM IST

कोटद्वार: नगर में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. उपजिलाधिकारी ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में 7 दिन रहना पड़ेगा. फिर 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा. वहीं, सरकार के जारी नए आदेशों की जानकारी ना होने से लोगों को कौड़िया चेक पोस्ट पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

दरअसल, किसी प्रवासी को सरकार के क्वारंटाइन सेंटरों में रहने में परेशानी होती है तो वो होटल में अपने पैसों से 7 दिन किराए पर क्वारंटाइन रह सकता है. महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पूना, औरंगाबाद, नासिक, रायगढ़, पालघर, संपूर्ण दिल्ली, तमिलनाडु के चेन्नई, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, मध्यप्रदेश के इंदौर, भोपाल, तेलंगाना के हैदराबाद, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, तमिलनाडु के चैंगलपट्टू, हरियाणा के गुरुग्राम, उत्तर प्रदेश के मेरठ, कानपुर, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से आने वाले सभी यात्रियों पर यह नियम लागू होगा.

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वहीं, उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि गर्भवती महिला, 10 साल से कम उम्र का बच्चा और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा. 8 जून की गाइडलाइन के मुताबिक कोई वर्कर गवर्नमेंट एजेंसी के काम के सिलसिले में प्रदेश से बाहर जाता है तो उसके लिए ऑथारिटी लेटर जरूर होना चाहिए. सरकार की नए गाइडलाइन की प्रवासियों को जानकारी नहीं थी इस कारण कौड़िया चेक पोस्ट पर भीड़ हो गई है. उन सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है.

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