पौड़ी: प्रधान पद के चुनाव में हाईस्कूल का फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने के मामले जिला मजिस्ट्रेट डा आशीष चौहान ने ग्राम प्रधान को बर्खास्त कर दिया है. मामला द्वारीखाल ब्लाक के ग्राम पंचायत घंडालू का है. जहां डीएम ने ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह रावत को दोषी पाया है. मामले में अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद डीएम ने ग्राम प्रधान को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं.
जिला पंचायतीराज कार्यालय के अनुसार अगस्त 2022 में ग्राम पंचायत घंडालू के शिव सिंह रावत ने इस संबंध में शिकायती पत्र दिया था. जिसमें उन्होंने संबंधित ग्राम प्रधान के हाईस्कूल के 1992 की व्यक्तिगत परीक्षा का प्रमाण पत्र के सत्यापन किए जाने की मांग की थी. इस प्रमाण पत्र का प्रयोग कर ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह रावत ने 2019-20 के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के तहत ग्राम प्रधान के पद के लिए इस्तेमाल किया. मामले की शिकायत पर विभाग ने प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद, बोर्ड आफ हाईस्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इलाहबाद तथा प्रधानाचार्य एसएसआर एचआर सेकेंडरी स्कूल दौराला मेरठ उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया गया. जिसमें संबंधित शैक्षिक संस्थानों द्वारा जांच करने के बाद प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया.