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पेड़ों के अवैध कटान मामले का कोर्ट ने लिया संज्ञान, DFO को ओरिजनल रजिस्टर के साथ 2 नवंबर को किया तलब - पेड़ों के अवैध कटान

Uttarakhand High Court summoned DFO कालाढूंगी और बाजपुर के बीच पेड़ों की अवैध कटाई के मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएफओ को तलब किया है. कोर्ट ने डीएफओ से ओरिजनल रजिस्टर के साथ कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है.

NAINITAL
नैनीताल

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 31, 2023, 7:19 PM IST

नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के कालाढूंगी से उधमसिंह नगर के बाजपुर के बीच किए जा रहे पेड़ों के अवैध कटान के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने संबंधित क्षेत्र के डीएफओ को निर्देश दिए हैं कि ओरिजनल रजिस्टर के साथ 2 नवंबर को स्वयं कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हों.

कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए डीएफओ से पूछा है कि ये पेड़ किस नियमावली के तहत काटे जा रहे हैं. चेकिंग पोस्ट पर कितने वाहनों का चालान किया गया? कोर्ट को बताएं. कोर्ट ने यह भी कहा कि चेकिंग पोस्ट में नियुक्त कर्मचारी बिना वाहनों की चेकिंग के जाने दे रहे हैं. सुनवाई पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्रामीण प्रत्येक दिन साइकिल पर लगभग दो-दो क्विंटल लकड़ी लादकर धक्का मारकर ले जा रहे हैं. खाना बनाने के लिए प्रत्येक दिन कितनी लकड़ी की जरूरत होती है? हमने देखा है कि उस क्षेत्र में हर घर के सामने कई क्विंटल लकड़ियां जमा कर रखी हैं. क्या यह वनों का विदोहन नहीं है? अधिकारी इस पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं. शायद सभी के घरों में रसोई गैस भी होगी.
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मामले के अनुसार कोर्ट के न्यायमूर्ति ने दिल्ली जाते वक्त उस क्षेत्र में हो रहे पेड़ों के अवैध कटान का स्वतः संज्ञान लिया. जिसपर आज मामले की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए संबंधित क्षेत्र के डीएफओ और अन्य अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया गया. कोर्ट ने डीएफओ से कई बार पूछा कि अभी तक विभाग ने कितने चालान किए हैं? उसके ओरिजनल रिकॉर्ड दिखाएं. परंतु वे नहीं दिखा पाए. इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे 2 नवंबर को ओरिजनल रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.

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